लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच वोटिंग को लेकर भी प्रशासन की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही …
Chandauli News : उम्मीदवारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो दर्ज होगा मुकदमा
Mar 31, 2024 19:08
Mar 31, 2024 19:08
सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा
लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है ऐसे में अगर कहीं भी धार्मिक उन्माद और मतदाताओं धमकाने का प्रयास किया जाता है तो उनके खिलाफ विधिक धाराओं केस दर्ज किया जाएगा। यहीं नहीं निर्वाचन के दौरान विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म या भाषा स्तर पर तनाव पैदा करने की स्थिति, मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों को निर्वाचन प्रचार-प्रसार के रूप में उपयोग में लाना भी भ्रष्टाचार व निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आएगा। मतदान की समाप्ति से 48 घंटा पहले पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, रेडियो व प्रिंट मीडिया के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान बिना अनुमति प्राप्त वाहनों का निर्वाचन प्रचार-प्रसार में उपयोग नहीं किया जाएगा। नामांकन के दौरान बूथ के एक सौ मीटर की परिधि में आने के लिए अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी। कोई भी राजनीतिक दल कार्यक्रम करता है तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी के बिना अनुमति के नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
वाहनों के बीच कम से कम एक सौ मीटर की दूरी आवश्यक
जबकि केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री के काफिले में दस वाहनों से अधिक के काफिले को विभाजित कर दिया जाए और उन वाहनों के बीच कम से कम एक सौ मीटर की दूरी आवश्यक होगी। मतदान के दिन चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी।
प्रत्येक विधानसभा के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, कार्यकर्ता व दल के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति होगी। मतदान के दिन चार चक्का वाहन में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थी व मतदान अभिकर्ता के लिए आवंटित वाहन का उपयोग अन्य के द्वारा नहीं किया जाएगा।चुनाव के दौरान वीडियो वाहन के उपयोग की अनुमति सिर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर दी जाएगी।
वाहन में सिर्फ डेढ़ फीट का एक झंडा लगाने की अनुमति
चुनाव के दौरान रोड शो में वाहनों के उपयोग व व्यक्तियों की संख्या की सूचना पूर्व में ही देनी होगी। इस दौरान हाथ से पकड़े जाने वाले बैनर छह फीट लंबा व चार फीट चौड़ा तथा वाहन में सिर्फ डेढ़ फीट का एक झंडा लगाने की अनुमति होगी। प्रचार के दौरान वाहन में कोई स्पाट, फोकस, फ्लेशिंग, सर्च लाइट या हूटर नहीं लगाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने दो दिन पूर्व बैठक में राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले कार्यालय, लाउडस्पीकर के उपयोग, पोस्टर-बैनर लगाने वाले स्थान आदि के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।
जनपद में आचार संहिता लागू है
जनपद में आचार संहिता लागू हो गई है। किसी भी राजनीतिक दल की ओर से रोड शो के लिए सक्षम पदाधिकारी से रोड शो के पूर्व ही अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ करवाई की जाएगी। अभय कुमार पांडेय, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी।
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