न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को 10 साल की कड़ी कैद के साथ ₹22 हजार का अर्थ दंड लगाया है। अभियोजन के अनुसार मृतक अमृता उसकी बहन थी...
Ghazipur News : दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 22 हजार रुपये का अर्थदंड
Mar 01, 2024 18:48
Mar 01, 2024 18:48
दहेज की मांग के चलते ससुराल वालों ने की बहू की हत्या
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंगारपुर गांव के विनोद राजभर की शादी बांस बारी गांव निवासी अमृता राजभर से हुई थी। अमृता राजभर के भाई मंगल राजभर ने अपनी बहन की शादी 19 मई 2014 को विनोद के साथ धूमधाम से की थी। शादी के 3 साल बाद 2017 को उसने अपनी बहन का गौना किया था। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया गया और सम्मान के साथ विदाई भी की गई। लेकिन ससुराल वाले कम दहेज लाने के नाम पर अमृता को ताना देने लगे। आए दिन सास तीजा देवी और ससुर हरेराम राजभर दहेज की मांग करते थे। वहीं पति विनोद राजभर ने भी दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग की। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 22 सितंबर 2020 को ससुराल वालों ने अमृता की गला दबाकर हत्या कर दी।
सास और ससुर को दोषमुक्त किया
हत्या की सूचना उसी गांव के लोगों ने अमृता के परिजनों को दी। सूचना पर वादी अपने बहन के ससुराल गया तो वहां पर उसके ससुराल वाले उसकी बहन का शव घर पर छोड़कर भाग गए। वादी की सूचना पर थाना खानपुर में दहेज लोभियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। और पुलिस ने विवेचना के दौरान सभी आरोपियों को पड़कर जेल भेज दिया। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश किया गया। विवेचना के बाद बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सास तीजा देवी व ससुर हरिराम राजभर को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं पति विनोद राजभर को दोषी पाते हुए दहेज हत्या में 10 साल की सजा सुनाई और अन्य धाराओं में 22 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त विनोद राजभर को जेल भेज दिया।
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