गैंगस्टर एक्ट : जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने अंगद राय की 1.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने अंगद राय की 1.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
UPT | अंगद राय की प्रॉपर्टी को कर्क करती हुई पुलिस

Jan 14, 2025 20:20

गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर जिले में मंगलवार को एक बड़ी कार्यवाही की गई, जब जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश के अनुपालन में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने गैंगस्टर अंगद राय की दो मंजिला संपत्ति को कुर्क कर लिया।

Jan 14, 2025 20:20

Ghazipur News : गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर जिले में मंगलवार को एक बड़ी कार्यवाही की गई, जब जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश के अनुपालन में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने गैंगस्टर अंगद राय की दो मंजिला संपत्ति को कुर्क कर लिया। यह संपत्ति चक रशीद जफ पुरा शहरी में स्थित थी, और इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपये बताई जा रही है।

1.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क
संपत्ति कुर्क किए जाने से पहले प्रशासन ने पहले इस भूखंड पर नोटिस चस्पा किया था और इसके बाद मुनादी कराई गई। इस प्रक्रिया को पुलिस क्षेत्राधिकारी मोहम्मद शेखर सिंगर की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। इस दौरान तहसीलदार राम जी राम, नायब तहसीलदार राहुल सिंह, सीओ मुहम्मदाबाद भांवरकोल थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी और कोतवाल मुहम्मदाबाद शैलेश कुमार मिश्रा समेत पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहे।



पुलिस और राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्यवाही
अंगद राय भांवरकोल थाना क्षेत्र के शेरपुर खुर्द गांव का निवासी है और वह वर्तमान में बिहार के भभुआ जेल में शराब तस्करी के मामले में बंद है। प्रशासन ने पिछले वर्षों में अंगद राय की कई अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया था। इस बार जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है, वह उसकी सगी बहन नेहा राय के नाम खरीदी गई थी।

अंगद राय भभुआ जेल में शराब तस्करी के मामले में बंद है
गैंगस्टर एक्ट के तहत अंगद राय पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। यह कार्रवाई प्रशासन की मंशा को साफ तौर पर दर्शाती है कि वह अपराधियों और उनके गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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