पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने निरस्त कर दिया है। इस कदम से बैंक के कामकाज पर रोक लग गई है और बैंक की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। आरबीआई ने 14 जून को यह आदेश जारी किया है।
यूपी की बड़ी खबर : पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस निरस्त, आरबीआई ने की कार्रवाई
Jun 17, 2024 18:36
Jun 17, 2024 18:36
धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अंशल कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है। आरबीआई ने पहले ही बैंक की सभी शाखाओं पर जमा और निकासी पर रोक लगा दी थी। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूर्वांचल को- आपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी का मामला भी विवेचना के लिए को-ऑपरेटिव सेल वाराणसी को स्थानांतरित हो चुका है।
ग्राहकों का क्या होगा
आरबीआई ने पांच लाख से कम जमा वाले 912 खाताधारकों को उनका 12 करोड़ 63 लाख रुपये वापस कर दिया है। साथ ही 1691 खाताधारकों के 22 करोड़ 92 लाख रुपये वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। बैंक से कुल 40 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया था, जिसकी वसूली की कार्रवाई विभागीय उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद शुरू की जाएगी।
35 साल पुराना कोऑपरेटिव बैंक
पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी मुख्य शाखा जिला मुख्यालय पर स्थित है, जबकि अन्य शाखाएं शास्त्री नगर, कचहरी, महराजगंज, जंगीपुर, सैदपुर और शहीद नगर में स्थित हैं। आरबीआई की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। आरबीआई की जांच रिपोर्ट के आधार पर, पिछले साल शहर कोतवाली में बैंक के पूर्व प्रवर्तक, पूर्व सीईओ, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षकों और संबंधित पार्टियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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