Jaunpur News : दीवानी कोर्ट ने अटाला मस्जिद के मामले में वक्फ बोर्ड का प्रार्थना पत्र किया खारिज

दीवानी कोर्ट ने अटाला मस्जिद के मामले में वक्फ बोर्ड का प्रार्थना पत्र किया खारिज
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Oct 23, 2024 18:05

दीवानी कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिविजन ने जौनपुर अटाला मस्जिद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया 37सी प्रार्थना पत्र को सिविल जज जेडी सुधा शर्मा की कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। साथ ही....

Oct 23, 2024 18:05

Jaunpur News : जौनपुर में दीवानी कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिविजन ने अटाला मस्जिद से संबंधित सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दाखिल किए गए 37सी प्रार्थना पत्र को बुधवार को खारिज कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने लिखा हुआ बयान और कमीशन रिपोर्ट की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। 

कोर्ट में याचिका की थी दायर
अटाला मंदिर के संबंध में वक्फ बोर्ड और पीस कमेटी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जनपद की ऐतिहासिक धरोहर अटाला मस्जिद, जो पूर्व में मंदिर थी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड ने शिकायत की थी कि इस मामले की सुनवाई इस कोर्ट में नहीं हो सकती।

यह है मामला
इस मामले में वकील सुरेश चंद्र पाठक ने कोर्ट में बहस की। उन्होंने कहा कि मस्जिद की ओर से प्रस्तुत की गई एप्लीकेशन सुनवाई योग्य नहीं है। पाठक ने 1991 में अयोध्या के विवादास्पद ढांचे को गिराने का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, और 1947 के पहले जो भी धार्मिक स्थल थे, वे उसी प्रकार रहेंगे। मुस्लिम पक्ष ने इस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।



वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं
पाठक ने यह भी कहा कि जब हिंदू समुदाय के लोग पूजा करने के लिए बेदखल किए गए थे, तब से हर घर में अटाला माता की पूजा की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, क्योंकि अतीत में हुए आक्रमणों का कोई वैध अधिकार नहीं है जब तक कि किसी को उस पर मालिकाना हक न हो। 

मामला खारिज
कोर्ट ने भी इस तर्क को माना और कहा कि आक्रमणकारी के अधिकार नहीं हो सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शाहजहां के शासन के समय में खतौनी में नाम दर्ज होने की व्यवस्था थी, लेकिन उस समय हिंदुओं का नाम दर्ज नहीं किया गया। इसके चलते, कोर्ट ने पूजा-पाठ में कोई व्यवधान न उत्पन्न करने का आदेश दिया। विपक्षियों को भी कोर्ट में जाने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले भी वे इस मामले में हाई कोर्ट जा चुके हैं, जहां से उनका मामला खारिज हो चुका है। 

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