अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर गर्भपात भी कराया था।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म : युवक को 20 साल कैद व एक लाख का जुर्माना, फोटो व वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल
Nov 19, 2024 21:51
Nov 19, 2024 21:51
मुकदमे का विवरण
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी जो कि उसके बड़े पापा की कॉपी-किताब की दुकान पर काम करता था, से उसकी जान पहचान हुई थी। दो साल पहले उसे शादी का झांसा देकर, आधार कार्ड में नाम और उम्र बदलकर, बनारस के एक होटल में ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने फोटो और वीडियो भी बना लिए और उन्हें आधार बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा।
इसके बाद, जब पीड़िता गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी की बात की, तो आरोपी और उसके परिवार वालों ने उसे धमकाया और मारपीट की, साथ ही उसकी मोबाइल फोन तोड़ दिया। पंकज ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
अदालत का फैसला
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की। अदालत ने सभी तथ्यों का परिशीलन करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। यह सजा अपराध की गंभीरता को देखते हुए दी गई है, जिससे समाज में ऐसे अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई को प्रोत्साहन मिलेगा।
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