वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने की छत पर मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर दाखिल याचिका को सिविल जज सीनियर डिवीज़न हितेश अग्रवाल ने खारिज कर दिया है।
व्यासजी तहखाने के ऊपर जारी रहेगी नमाज : ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका
Sep 13, 2024 14:11
Sep 13, 2024 14:11
- व्यासजी तहखाने के ऊपर जारी रहेगी नमाज
- मरम्मत करने का नहीं मिला अधिकार
- कोर्ट ने खारिज की याचिका
मरम्मत करने का नहीं मिला अधिकार
कोर्ट के इस फैसले के साथ ही व्यासजी तहखाने में चल रही पूजा को जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन छत की मरम्मत की मांग को खारिज कर दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि व्यासजी तहखाने की छत पर किसी भी मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी और मुस्लिमों के प्रवेश पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। यह निर्णय तब आया है जब पिछले सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं और फैसला सुरक्षित रखा गया था। इस मामले को लेकर अब तक जिला कोर्ट में लंबित प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई होना बाकी है।
नमाज पढ़ने पर नहीं लगाई रोक
जन उद्घोष सेवा संस्था की तरफ से दाखिल की गई याचिका में व्यासजी तहखाने की छत की मरम्मत और मुस्लिमों के छत पर प्रवेश को रोकने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि छत अत्यंत जर्जर हो गई है और उसकी मरम्मत की जरूरत है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि छत इतनी कमजोर नहीं है और सालों से नमाज पढ़ने की प्रक्रिया जारी है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दलील दी कि वे तहखाने की छत पर संयमित तरीके से नमाज पढ़ते हैं और इसके कारण छत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
31 साल बाद खुला था ताला
गौरतलब है कि जनवरी 2024 में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 31 साल बाद व्यासजी तहखाने का ताला खोला गया था। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए गए और मूर्तियों की पूजा की गई थी। तहखाने के पारंपरिक पुजारियों ने पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने जिलाधिकारी को तहखाने का प्रबंधन सौंपा था।
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