Firozabad News : दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 30 हजार रुपये का लगा जुर्माना

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 30 हजार रुपये का लगा जुर्माना
UPT | फिरोजाबाद जिला न्यायालय

Dec 23, 2024 19:21

फिरोजाबाद जिला न्यायालय ने 20 साल से चल रहे एक पॉस्को और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है...

Dec 23, 2024 19:21

Firozabad  News : फिरोजाबाद जिला न्यायालय ने 20 साल से चल रहे एक पॉस्को और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला शिकोहाबाद क्षेत्र में हुए दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। आरोपी मयंक उर्फ रामशरण, जो सूरजपुर रूधेनी गांव का निवासी है, उसपर यह आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। मामले की सुनवाई में पुलिस की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आरोपी को सजा दिलवाने में मदद की।



पुलिस ने जमा किए ठोस साक्ष्य
गौरतलब है कि मुकदमे के दौरान फिरोजाबाद पुलिस द्वारा जमा किए गए ठोस साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में न्यायालय में दायर किए गए साक्ष्य ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को संभव बनाया। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह और कोर्ट के पैरोकार एच.सी. वेदपाल सिंह ने मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया, जिससे आरोपी को सजा मिल सकी।

अरोपी को मिली सजा
वहीं विशेष न्यायाधीश राजीव सिंह ने कोर्ट नंबर 3 फिरोजाबाद में इस मामले की सुनवाई की और आरोपी को 20 साल की कठोर सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना दिया। न्यायालय ने मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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