जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी विशु राजा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक
Firozabad News : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को लेकर अपर जिलाधिकारी ने की बैठक, जानें क्या कहा
Jul 25, 2024 00:13
Jul 25, 2024 00:13
आयु18 वर्ष से 70 वर्ष से बीच होनी चाहिए
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने बताया कि पात्रता के संबंध में मृतक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मृतक कृषक एवं कृषक के परिवार का सदस्य हो, जो खेती करता हो। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजना का प्रचार-प्रसार कराते हुए लाभार्थियों को इस योजना का लाभ अधिक से अधिक दिया जाए।
आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं किसान
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकता है, जिससे उनके खाते में सीधे धनराशि शासन द्वारा पहुंचेगी। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त तहसीलों से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत संस्तुति सहित प्रेषित पत्रावलियों का परीक्षण कर पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाया जाएगा।
बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि जनपद के मृतक कृषकों व उनके परिवार के आश्रितों को इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उनके खाते में सीधे हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री के प्रथम वरीयता कार्यक्रमों में हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2023 से इस योजना के अच्छादन में समय सीमा अधिकतम 6 माह कर दी गई है।
ये लोग रहे मौजूद
बैठक के दौरान समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सदर पुष्कर मिश्रा, वरिष्ठ कोषाधिकारी वैभव कुमार, एलआरसी बृजेश कुमार, अविनाश चंद्र आदि सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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