जिला एवं सत्र न्यायालय आगरा में योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से श्रीकृष्ण विग्रह केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। भगवान श्रीकृष्ण लला विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड...
Agra News : प्रभु श्रीकृष्ण विग्रह मामले में न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा, अब 12 को सुनवाई...
Aug 01, 2024 21:11
Aug 01, 2024 21:11
संशोधन का वकील ने विरोध किया
न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, संस्कृति मंत्रालय और इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद को एक महत्वपूर्ण पक्षकार मानते हुए वादियों को केस में संशोधन के आदेश दिए थे। बहस के दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी के अधिवक्ता ने संशोधन का विरोध किया। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद शासन की ओर से प्रबंधन के लिए अधिकृत है, लेकिन इस्लामिया लोकल एजेंसी केस को बतौर विपक्षी लड़ रही है।
इंतजामिया कमेटी को विपक्षी बनाने का आदेश
न्यायालय ने केस के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंतजामिया कमेटी को आवश्यक पक्षकार मानते हुए केस में विपक्षी बनाने का आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 12 अगस्त निर्धारित की है।
वादी के वकील ने जवाब दाखिल किया
उधर, देवकीनंदन ठाकुर बनाम जामा मस्जिद मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर की गई आपत्ति पर देवकीनंदन ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए तारीख 12 अगस्त नियत की है।
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