चंदन गुप्ता हत्याकांड : NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया, परिवार ने मांगी फांसी की सजा

 NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया, परिवार ने मांगी फांसी की सजा
UPT | चंदन गुप्ता के माता पिता

Jan 02, 2025 17:09

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई चंदन गुप्ता की हत्या मामले में NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है। मृतक के परिवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है।

Jan 02, 2025 17:09

Kasganj News : कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब चंदन गुप्ता की मौत के बाद सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका थी। इस मामले में कुल 30 आरोपियों को नामजद किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए, आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट लखनऊ ने 30 आरोपियों में से 28 को दोषी ठहराया है।

कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया है, जबकि एक आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो चुकी थी और एक अन्य आरोपी, असीम कुरैशी को बरी कर दिया गया है। यह फैसला चंदन गुप्ता के परिवार के लिए एक बड़ी राहत का कारण बना है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं। दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी, जिससे परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

मृतक के परिजनों की प्रतिक्रिया
NIA कोर्ट के इस फैसले के बाद, मृतक चंदन गुप्ता के माता-पिता से बातचीत की गई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कहा कि यह फैसला काफी देर से आया, लेकिन वे न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि जिस आरोपी को बरी किया गया है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए थी।

चंदन गुप्ता की मां संगीता गुप्ता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला सुनकर उन्हें शांति महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बेटा चंदन अब भी उनके पास है। उन्होंने अदालत से अपील की कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और कहा कि आरोपियों को कल फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि उनके बेटे की हत्या का उचित प्रतिशोध मिल सके।

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