सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष जायसवाल ने बताया कि जिन दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज की गई है, उनके नाम मंजू यादव और मंजू देवी है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्ताओं पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सत्संग आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ एकत्रित करने का आरोप है।
Hathras News : सत्संग भगदड़ मामले में दो महिला आरोपियों की जमानत खारिज
Jul 20, 2024 18:19
Jul 20, 2024 18:19
न्यायालय ने यह कहा
सहायक अभियोजन अधिकारी आशीष जायसवाल ने बताया कि जिन दो महिलाओं की जमानत याचिका खारिज की गई है, उनके नाम मंजू यादव और मंजू देवी है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्ताओं पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सत्संग आयोजन में अनुमति से अधिक भीड़ एकत्रित करने का आरोप है। इस भीड़ के कारण हुई भगदड़ में पुरुष, महिला व बच्चों की मृत्यु हुई। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए आधार पर्याप्त नहीं माना और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
यह था मामला
2 जुलाई को सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई-मुगलगढ़ी में साकार विश्व हरि भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान चरण रज लेने के लिए उमड़ी भीड़ में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। इस त्रासदी के बाद हाथरस में कई दिनों तक राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का लगातार दौरा जारी रहा। घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में हलचल मचा दी थी।
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