हाथरस कोर्ट का बड़ा फैसला : 2018 में किए कर्मों का अब उम्रभर भोगेंगे फल

2018 में किए कर्मों का अब उम्रभर भोगेंगे फल
UPT | छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

Feb 16, 2024 18:51

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हत्या के एक मामले में छह साल बाद फैसला आया। जहां कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्तों को कड़ी सजा का फैसला सुनाया। जिसमें न्यायालय द्वारा हत्या के इस मुकदमे में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए...

Feb 16, 2024 18:51

Hathras News : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हत्या के एक मामले में छह साल बाद फैसला आया। जहां कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्तों को कड़ी सजा का फैसला सुनाया। जिसमें न्यायालय द्वारा हत्या के इस मुकदमे में चार अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह था पूरा मामला
बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली सिकंद्राराऊ क्षेत्र के गांव गढ़िया इकबालपुर का है। जहां रविंद्र नाम का व्यक्ति 25 जुलाई 2018 को जब अपने खेत का काम निपटाकर घर जा रहा था, तो रास्ते में गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और लाठी-डंडों व धारदार हथियार से मारपीट की। यही नहीं आरोपियों ने रविंद्र को तमंचे से गोली मारकर घायल भी कर दिया था। बताया गया कि आरोपितों ने रविंद्र पर यह कहते हुए हमला किया था, कि उसकी वजह से उनकी जमीन के पट्टे निरस्त हो गए हैं। इस हमले में रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे उपचार के लिए पहले हाथरस में बागला जिला अस्पताल लाया गया था और फिर गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया था। वहां से मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ ले जाते समय 27 जुलाई 2018 को उसकी मौत हो गई थी।

अब मिला न्याय
बताया गया कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया था। इस मामले में विवेचना अधिकारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने इस मामले में हरकेश पुत्र होरीलाल, समरजीत पुत्र होरीलाल, रंजीत पुत्र उदयवीर, सोनू पुत्र सर्वेश निवासीगण गढ़िया इकबालपुर थाना सिकंदराराऊ को दोषी माना। न्यायालय ने इन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 25-25हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड देने पर इन चारों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी राजपाल सिंह दिसवार द्वारा पैरवी की गई थी। इसके अलावा दोषियों पर 29 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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