हाथरस जिले में 6 बीघा जमीन के लालच में मां की हत्या के दोषी बेटे और बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। महिला ने अपनी जमीन दूसरे बेटे और उसकी पत्नी के नाम कर दी थी, इससे दोनों नाराज रहते थे।
मां की हत्या में बहू और बेटे को उम्रकैद : छह बीघा जमीन की लालच में धारदार हथियार से हमलाकर उतारा था मौत के घाट
Nov 27, 2024 23:25
Nov 27, 2024 23:25
छह बीघा जमीन दूसरे बेटे के नाम करने से चल रहा था नाराज
अभियोजन पक्ष के अनुसार श्रीदेवी ने अपनी छह बीघा जमीन अपने बेटे भीकम सिंह की पत्नी ज्ञानदेवी के नाम कर दी थी, जो श्रीदेवी के छोटे बेटे महेश और उसकी पत्नी कमलेश को ठीक नहीं लगी जिसके बाद महेश और कमलेश के बीच अपनी मां को लेकर अक्सर विवाद होने लगा था और इसी विवाद के चलते उन्होंने श्रीदेवी की हत्या कर दी थी।
धारदार हथियार से किया था हमला
हत्यारे बेटे महेश और उसकी पत्नी कमलेश ने 25 सितंबर 2022 को सुबह 7:30 बजे श्रीदेवी को पीपल के थान पर पूजा कराने के लिए जाते समय धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मुकदमा दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव ने की। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने महेश और कमलेश को श्रीदेवी की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी।वही दोनों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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