ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर...
Agra News : ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में बुधवार को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। मुस्लिम समुदाय के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस होनी थी। लेकिन वाद में प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ.राजकुमार पटेल के अधिवक्ता विवेक कुमार ने सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से उनके अधिवक्ता रईसउद्दीन द्वारा पक्षकार बनने वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल करते हुए कहा है कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। ताजमहल से संबंधित जानकारी न्यायालय को मुहैया कराना और केस लड़ना एएसआई की जिम्मेदारी है। जिस पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जिस पर न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर की तारीख नियत की है।
जैदी की कोई प्राईवेट प्रॉपर्टी नहीं
सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने अपने अधिवक्ता के द्वारा 24 सितंबर को ताजमहल को मकबरा और वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए पक्षकार बनने को अर्जी दी थी। जिस पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने 7 अक्टूबर को आपत्ति दाखिल की थी और कहा था कि ताजमहल सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई प्राईवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना हीं वे शाहजहां के कोई वंशज हैं। ताजमहल वर्तमान में एक सरकारी इमारत है। इसलिए उन्हें केस लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर 23 अक्टूबर को सुनवाई हुई। इस दौरान प्रतिवादी एएसआई के अधिवक्ता ने वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर से केस की नकल मुहैया कराने को प्रार्थना पत्र दिया था जिसे न्यायालय ने तत्काल ख़ारिज़ कर दिया था।
वादी कुंवर अजय तोमर का कहना था कि एएसआई और सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी मामले को टालना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तेजोमहालय शिव मंदिर है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तेजोमहालय को वक्फ की संपत्ति बताना निंदनीय है, ये नहीं चलेगा। वहीं कुंवर अजय तोमर ने कहा कि ताजमहल का सर्वे होना चाहिए और इसके लिए 16 तारीख को न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे। तेजोमहालय के मुख्य मकबरे से 15 फीट नीचे खुदाई होकर सर्वे होना चाहिए। जिससे सच्चाई सामने आ सकें।
वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर का कहना था कि एएसआई और सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी दोनों मिलें हुए हैं अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं 16 तारीख को हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की पक्षकार बनने वाली अर्जी ख़ारिज़ हो और केस विधिवत रूप चलें। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं अधिवक्ता झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक/दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर वाद दायर किया था।