यूपी के हाथरस कांड को लेकर हाथरस वाले बाबा के खिलाफ पहली शिकायत पटना में दर्ज कराई गई है। पटना के सिविल कोर्ट में भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने शिकायत देकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 114, 115, 303 और 304 के तहत आरोप दर्ज कराए...
हाथरस वाले बाबा के खिलाफ पहली शिकायत : पटना में दायर हुआ केस, सिविल कोर्ट में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया
Jul 06, 2024 18:16
Jul 06, 2024 18:16
इन्होंने की शिकायत
पटना के सिविल कोर्ट में भाजपा नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने शिकायत देकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 114, 115, 303 और 304 के तहत आरोप दर्ज कराए। गौरतलब है कि 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 122 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में अधिकतर मृतक महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। शिकायतकर्ता ने बाबा को आरोपित करते हुए केस दाखिल किया है। पटना सिविल कोर्ट के वकील रवि रंजन दीक्षित ने बताया कि यह हाथरस कांड को लेकर बाबा के खिलाफ दर्ज पहला केस है।
कोर्ट में पेश किया मुख्य आरोपी
हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कोर्ट में पेश किया गया। उसका मुंह ढंका गया था और पुलिस उसे दौड़ाकर ले गई। इस दौरान वह उलझकर मुंह के बल गिर पड़ा। सीजेएम कोर्ट ने मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
मामले में 6 लोग गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में राम लडैते यादव, मंजू यादव, उपेंद्र सिंह यादव, मंजू देवी यादव, मेघ सिंह और मुकेश कुमार शामिल हैं। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है। जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन सेवादारों में से किसी ने कोई आपराधिक साजिश रची थी।
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