अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ बयान देने वाले शरजील इमाम की जमानत याचिका कोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है।
Aligarh News : AMU में भड़काऊ बयान देने वाले शरजील इमाम की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज
Feb 17, 2024 21:18
Feb 17, 2024 21:18
भड़काऊ बयान पर दर्ज किया गया था केश
हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट को कट कर सकते हैं का दिया था बयान
भड़काऊ बयान पर दर्ज किया गया था केस
सीएए -एनआरसी आंदोलन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में शरजील पर देशद्रोह और UAPA का मामला दर्ज किया गया था। ASJ समीर वाजपेई ने शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत वाली याचिका खारिज कर दी है। शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था और यह दूसरी बार है जब शरजील की जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर दी है। शरजील इमाम ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वह पहले ही 7 साल की अधिकतम सजा में से 4 साल जेल में बिता चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जायें। वहीं UAPA प्रावधान में सात साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है,जबकि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के अपराध को स्थगित रखा है।
हेट स्पीच देने का आरोप
शरजील इमाम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए- एनआरसी आंदोलन के समय हेट स्पीच देने का आरोप है। शरजील इमाम का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था. वीडियो में भाषण देते हुए शरजील इमाम कहता है कि असम को भारत के शेष हिस्से से काटना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। शरजील इमाम ने कहा था कि 5 लाख ऑर्गेनाइज्ड लोग हमारे पास हो , तो हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट को कट कर सकते हैं। शरजील इमाम ने कहा कि वह एरिया मुसलमान का है और यह 'चिकन नेक' है। फौज के लिए असम का रास्ता बंद करना पड़ेगा।
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