प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 जारी कर दी है। इसके आधार पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी गृहकर की वसूली होगी।
बड़ा फैसला : होटल और कॉलेज चलाने वालों की जेब होगी और ढीली, यूपी सरकार लगाएगी तीन गुना टैक्स, आदेश जारी
Jul 07, 2024 23:51
Jul 07, 2024 23:51
प्रमुख सचिव नगर विकास ने जारी किया आदेश
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 जारी कर दी है। इसके आधार पर अब नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी गृहकर की वसूली होगी। इन शहरों में रहने वाले भवन स्वामी खुद अपना गृहकर तय कर निकायों में जमा कर सकेंगे।
छोटे कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
नियमावली में दी गई व्यवस्था के आधार पर सरकारी छात्रावास, राजकीय या सहायता प्राप्त संस्थानों, नों स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केंद्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर (केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले), संगीत व नृत्य केंद्र से नियत दर के समान गृहकर लिया जाएगा। इसी तरह लघु औद्योगिक इकइयां, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर, 120 वर्ग फीट या 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की चाय की दुकान, दूध, डबलरोटी, अंडे, धोबी, लांड्री , फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई, हेयर ड्रेसर व दर्जी की दुकान वालों से सामान्य गृहकर की वसूली की जाएगी।
मेडिकल स्टोर संचालकों की जेब होगी और ढीली
मेडिकल स्टोर, हर तरह के कमर्शियल कॉम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और निजी कोचिंग संचालकों से सामान्य भवन के गृहकर से दोगुना गृहकर लिया जाएगा। क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथालॉजी, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों से तीन गुना गृहकर लिया जाएगा। फिजियोथेरेपी केंद्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंध संस्थान, विधि संस्थान व अन्य व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से तीन गुना गृहकर लिया जाएगा।
इसी तरह पेट्रो ल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, ऑडिटोरियम, सामुदायिक केंद्र, रेस्टोरेंट, स्टार वाले होटल, होर्डिंग वाले भवन, टेलीविज टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर वाले भवनों से तीन गुना गृहकर लिया जाएगा। बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी चलाने वाले भवन, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब्स, बार आदि से भी तीन गुना गृहकर लिया जाएगा।
कम चौड़ी सड़क पर कम टैक्स
नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले भवन स्वामियों से गृहकर की वसूली सड़क की चौड़ाई के हिसाब से की जाएगी। कम चौड़ी सड़क पर मकान बनाकर रहने वालों पर टैक्स निर्धारण के लिए सर्किल रेट कम होगा। सबसे कम रेट नौ मीटर चौड़ी सड़क पर रहने वालों के लिए होगा। नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़क, 12 से 24 मीटर और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क वाले क्षेत्रों के लिए सार्किल रेट अलग होगा। निकाय इसके लिए स्वयं सर्किल रेट तय करते हैं और इसके आधार पर गृहकर का निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जाता है।
Also Read
5 Oct 2024 10:34 PM
यूपी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के अवकाश पर एक महीने तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश की डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किया है। और पढ़ें