अलीगढ नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त विनोद कुमार के निर्देश पर नगर निगम के सभी जोनों में बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।
अलीगढ़ नगर निगम की सख्ती : हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों पर सीलिंग और वसूली की कार्यवाही तेज
Nov 27, 2024 15:57
Nov 27, 2024 15:57
- जोन तीन में हुई बड़ी कार्रवाई
- नवंबर 2024 के अंत तक बकाया टैक्स जमा करें
- संपत्ति कर वसूली अभियान तेज
जोन तीन में हुई बड़ी कार्रवाई
बुधवार को जोन तीन में नगर निगम की गृहकर टीम ने जोनल अधिकारी के नेतृत्व में बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की। कर अधीक्षक विशाल सिंह और राजस्व निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह ने देहली दरवाजा, खैर रोड पर स्थित कई भवनों पर बकाया कर की वसूली के लिए तालेबंदी की। योगेंद्र पाल भवन संख्या 10/486A पर 1,24,849 रुपये बकाया होने पर सीलिंग की गई। महादेवी भवन संख्या 10/485A 1,51,968 बकाया होने पर सीलिंग की गई। कल्लू भवन (संख्या 10/203): ₹6,22,415 बकाया होने पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई।
नवंबर 2024 के अंत तक बकाया टैक्स जमा करें
नगर आयुक्त विनोद कुमार ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वे नवंबर 2024 के अंत तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर दें। इस समय सीमा के भीतर कर जमा करने पर उन्हें छूट का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर कर न जमा करने वालों के खिलाफ निगम सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
संपत्ति कर वसूली अभियान तेज
अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि संपत्ति कर वसूली बढ़ाने के लिए नगर निगम युद्धस्तर पर काम कर रहा है। सभी जोनों में बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सीलिंग और मौके पर वसूली प्रमुख है। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और बकाया जमा न करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
नगर निगम की योजना और छूट का लाभ
नगर निगम ने करदाताओं को राहत देने के लिए नवंबर माह में विशेष छूट योजनाएं भी चलाई हैं। समय पर कर जमा करने वाले करदाताओं को निर्धारित छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, जिन संपत्ति मालिकों ने अब तक अपने कर का भुगतान नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द इसे निपटाने की सलाह दी गई है। इस कड़ी कार्रवाई और छूट के माध्यम से नगर निगम संपत्ति कर वसूली में सुधार लाने और शहर के विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहा है।
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