Mainpuri News : 11 साल बाद सर्वेश जाटव को मिला न्याय, हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास

UPT | कोर्ट का फैसला।

Oct 08, 2024 21:38

जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में 11 साल पुराने सर्वेश जाटव हत्याकांड में न्याय की गुहार आखिरकार पूरी हुई। अनुसूचित जाति के सर्वेश जाटव की हत्या के मामले में चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए...

Mainpuri News : जनपद मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में 11 साल पुराने सर्वेश जाटव हत्याकांड में न्याय की गुहार आखिरकार पूरी हुई। अनुसूचित जाति के सर्वेश जाटव की हत्या के मामले में चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मीता सिंह की अदालत ने दो भाइयों सहित सभी चार दोषियों को 15-15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा दी है। सजा के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।

रास्ते में घेर कर मारी थी गोलियां
यह मामला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के गांव नदुलिया से जुड़ा है। घटना 2 अक्टूबर की है, जब सर्वेश जाटव अपने भाई के साथ गांव के एक परिचित सूर्य प्रताप के यहां तेरहवीं में शामिल होकर घर लौट रहे थे। उसी दौरान, रास्ते में आरोपी दिवाकर उर्फ कल्लू पांडे, दिवाकर पांडे, अनिल कुमार और गोरेलाल ने किसी पुरानी रंजिश के चलते सर्वेश को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के भाई राजकुमार ने चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की और चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।



और सबूतों से हुआ दोष सिद्ध
इस हत्याकांड की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट मीता सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिनमें चिकित्सीय साक्ष्य और चश्मदीद गवाह शामिल थे। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को सर्वेश की हत्या का दोषी पाया।अदालत ने दोषी करार दिए गए दो भाइयों दिवाकर उर्फ कल्लू पांडे और दिवाकर पांडे, साथ ही अनिल कुमार और गोरेलाल को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 

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