मृत व्यक्ति की जमानत पर जेल से बाहर आया आरोपी : लाखों की धोखाधड़ी का जालसाज, जांच में जुटी पुलिस

UPT | फाइल फोटो

Nov 03, 2024 13:38

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अभूतपूर्व मामला प्रकाश में आया है, जहां एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जमानत स्वीकृत की गई, जिसकी मृत्यु 16 महीने पहले ही हो चुकी थी।

Bareilly News : यूपी के बरेली में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां 16 महीने पहले मृत व्यक्ति की जमानत पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी सलाखों के बाहर आ गया। जिसके चलते पीड़ित ने कोर्ट और पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस पर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शहर के बारादरी कोतवाली थाना क्षेत्र के रोहली टोला निवासी शारिक अब्बासी ने मीडिया को बताया कि उनकी पत्नी पार्षद पद का चुनाव लड़ने की योजना बना रही थीं। इसी कारण मदीनाशाह का इमामबाड़ा निवासी एक व्यक्ति उन पर रंजिश रखने लगा। उसने 30 अगस्त की रात शारिक और उनकी पत्नी पर रास्ते में अपने 9-10 साथियों से हमला करा दिया। इस दौरान उनकी गर्भवती पत्नी को बुरी तरह पीटा गया। इससे गर्भपात हो गया था। शारिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पुलिस और राजस्व कर्मियों में हलचल
इस हैरान कर देने वाले मामले के आने के बाद पुलिस और राजस्व कर्मियों में भी हलचल है। एक मृत व्यक्ति के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत मिल गई। इसके साथ ही वह जेल से भी बाहर आ गया। इस अनोखी घटना को लेकर अब पीड़ित ने कोर्ट और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम से जमानत दी गई। उसकी मृत्यु 16 महीने पहले हो चुकी थी। पीड़ित शारिक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आरोपियों ने अनीस अहमद नाम के व्यक्ति को जमानत के लिए प्रस्तुत किया। यह मदीनाशाह मस्जिद के पास रहता था। अनीस की तस्वीर और अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर जमानत के कागजात तैयार किए गए हैं, जबकि अनीस की मौत 27 जून 2023 को हो चुकी थी। इस संबंध में नगर निगम से जारी 30 अगस्त, 2023 को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।


आत्मसमर्पण करते ही मिली जमानत
इस मामले के आरोपी मोहम्मद साजिद, रहीस मियां, शमशाद हुसैन और मुजीबुर्रहमान ने कोर्ट में 23 अक्टूबर को आत्मसमर्पण किया था। उसी दिन जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल की थी, जो स्वीकार कर ली गई। बारादरी थाना प्रभारी अमित पांडेय ने मीडिया को बताया कि उन्हें मृत व्यक्ति के नाम पर जमानत मिलने का मामला अभी जानकारी में नहीं था, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो इसकी पूरी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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