Gonda News : स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष पद के लिए आवेदन आमंत्रित, जानिए क्या है प्रकिया…

UPT | जनपद एवं सत्र न्यायालय

Aug 21, 2024 02:28

द्वितीय अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा, दानिश हसनैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा...

Gonda News : द्वितीय अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा, दानिश हसनैन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा 20 जनपदों (कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, संतकबीर नगर, औरैया, श्रावस्ती, सहारनपुर, बिजनौर, महोबा, कुशीनगर, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, महाराजगंज, रामपुर, कौशाम्बी, बस्ती, गोरखपुर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, और कासगंज) में धारा 22बी कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत स्थापित स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए नियम व शर्त 
इस पद के लिए कोई भी व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो, या जो जिला न्यायाधीश से उच्च पद पर न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हो, वह पात्र होगा। आवेदक को विज्ञापन की तिथि से दो साल पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। वर्तमान में कार्यरत न्यायिक अधिकारी केवल तब ही आवेदन कर सकते हैं जब वे विज्ञापन की तिथि से अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हों। इस पद पर नियुक्ति की अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, से अधिक नहीं होगी। अध्यक्ष के पद पर चयन योग्यता आधारित साक्षात्कार, सेवा रिकार्ड, गोपनीय टिप्पणियों, चरित्र, सामान्य आचरण और प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाएगा।  

इन पतों पर भेजे आवेदन
अध्यक्ष पद के लिए चयनित आवेदकों को उनकी अंतिम वेतनमान से पेंशन की राशि को घटाकर जो वेतन मिलेगा, उसी पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुतमोदित महंगाई भत्ता दिया जाएगा। पात्र आवेदक अपने आवेदन को निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आधिकारिक पते सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन, एनेक्सी, लखनऊ पर भेजें। किसी भी समस्या के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि व्यक्तिगत रूप से ईमेल के माध्यम से सूचित की जाएगी। आवेदन पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर और उसकी घोषणा अनिवार्य हैं। यदि किसी निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर नहीं हैं, तो आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

15 सितंबर शाम 5 बजे तक कर सकते हैं आवेदन
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15 सितंबर की शाम 5 बजे तक है। उपरोक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र एवं अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, गोण्डा से सम्पर्क किया जा सकता है।

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