सड़क सुरक्षा अभियान : शुरू की 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' पहल, गोंडा में दिख रहा असर

UPT | नो हेलमेट नो पेट्रोल का गोंडा में दिख रहा असर।

Jan 12, 2025 18:47

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 75 जिलों में 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' पहल की शुरुआत की है। इस पहल का असर अब गोंडा देवीपाटन मंडल में भी देखने को मिल रहा है...

Gonda News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 75 जिलों में 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' पहल की शुरुआत की है। इस पहल का असर अब गोंडा देवीपाटन मंडल में भी देखने को मिल रहा है। गोंडा जिले सहित देवीपाटन मंडल के अन्य जिलों में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने पहुंचे बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल ना मिलने पर बाइक सवार पेट्रोल पंप कर्मचारियों से वाद-विवाद कर रहे हैं।

डीएम ने दिए निर्देश
पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने पंपों पर इस नियम को लेकर पोस्टर लगाए हैं और बाइक सवारों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उनका कहना है कि हेलमेट पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों की जान बच सकेगी। गोंडा के डीएम नेहा शर्मा और देवीपाटन मंडल के कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि हेलमेट न पहनने के कारण कई दुर्घटनाओं में बाइक सवारों की जान चली जाती है और हेलमेट पहनने से जान का खतरा काफी कम हो जाता है।



नोएडा मॉडल से प्रभावित है यह पहल
यह पहल नोएडा मॉडल से प्रेरित है जिसे 1 जून 2019 से लागू किया गया था। नोएडा में पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और उनके सह-यात्रियों को पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस पहल के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई और अब यह नीति पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है।

लगाया जाएगा जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत, जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड चलाता है या उस पर सवारी करता है उसे मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम में सिख धर्म के अनुयायियों को जो पगड़ी पहनते हैं, छूट दी गई है। नियम उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब गोंडा और अन्य जिलों के लोग हेलमेट पहनकर ही यात्रा करेंगे और बिना हेलमेट के यात्रा करने पर पेट्रोल नहीं मिलेगा।

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