कोर्ट का नोएडा प्राधिकरण को निर्देश : यूनिटेक प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, घर खरीदारों को मिलेगी राहत

UPT | कोर्ट का नोएडा प्राधिकरण को निर्देश

Jul 04, 2024 20:41

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने यूनिटेक समूह की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल के लेआउट को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न्यायालय द्वारा अपने एक वर्ष पुराने आदेश में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप लिया गया है...

Noida News : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने यूनिटेक समूह की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि पार्सल के लेआउट को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय न्यायालय द्वारा अपने एक वर्ष पुराने आदेश में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप लिया गया है, प्राधिकरण को यह निर्देश दिया गया था कि वह यूनिटेक को उनकी आवंटित भूमि पर संशोधित लेआउट योजनाओं को बिना किसी बकाया राशि की वसूली के बिना मंजूरी दे।

करोड़ों रुपये का बकाया
यूनिटेक पर लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बकाया है, जो इस मामले को और भी जटिल बना देता है। 26 अप्रैल को जारी किए गए नवीनतम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल नोएडा प्राधिकरण को बकाया राशि पर जोर न देने का निर्देश दिया, बल्कि यूनिटेक को आवंटित कुल भूमि को दो प्रमुख खंडों में विभाजित करने का भी आदेश दिया। पहला खंड उन क्षेत्रों से संबंधित है जहां घर खरीदारों को पहले ही फ्लैट और प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि दूसरा खंड उन क्षेत्रों को समाहित करता है जहां परियोजनाएं अभी शुरू होनी हैं।



खाली पड़ी 197 एकड़ भूमि 
न्यायालय के निर्देशानुसार, प्राधिकरण को पहले खंड के लेआउट को स्वीकृति देने का आदेश दिया गया था, जिसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो 31 मई तक लॉन्च की गई थीं। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, यूनिटेक के पास तीन विभिन्न खंडों में कुल 443 एकड़ भूमि है। इसमें से 246 एकड़ पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए लेआउट की मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि शेष 197 एकड़ भूमि अभी भी खाली पड़ी हुई है।

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परियोजनाओं में 638 घर खरीदार शामिल
सेक्टर-96, 97, और 98 में यूनिटेक ने तीन प्रमुख परियोजनाएं-एम्बर, बरगंडी, और विलो 1 और 2 शुरू की थीं। इन परियोजनाओं में कुल 638 घर खरीदार शामिल हैं, जिनमें से 178 ने अपनी राशि वापस मांगने का निर्णय लिया था। इस संदर्भ में नोएडा प्राधिकरण ने 164 एकड़ भूमि पर 818 आवासीय इकाइयों को मंजूरी प्रदान की है, जबकि दूसरे खंड में 180 एकड़ जमीन अभी भी अप्रयुक्त है।

परियोजना की जानकारी
सेक्टर-113 में डेवलपर ने यूनिहोम्स 3 नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया, जिसमें 1,621 घर खरीदार शामिल हैं। इनमें से 941 खरीदारों ने अपनी राशि वापस मांगने का विकल्प चुना है। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 26.5 एकड़ क्षेत्र में 1,751 आवासीय इकाइयों को अनुमति दी है, जबकि लगभग 9 एकड़ भूमि अभी भी अविकसित है। सेक्टर-117 में यूनिटेक ने कई आकर्षक परियोजनाएं जैसे एएक्सक्विजाइट, द रेजिडेंस, यूनीहोम्स 1 और 2, यूनीवर्ल्ड और गार्डन का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में कुल 3,327 घर खरीदार शामिल थे, जिनमें से 1,036 ने अपनी निवेशित राशि वापस मांगने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में प्राधिकरण ने 56 एकड़ भूमि पर 3,728 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी है, जबकि दूसरे खंड में 8.7 एकड़ जमीन अभी भी अविकसित है।

नोएडा प्राधिकरण की यह थी इच्छा
नोएडा प्राधिकरण की मूल इच्छा थी कि यूनिटेक समूह खाली पड़ी भूमि को वापस लौटा दे। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय को स्थगित कर दिया है, यह कहते हुए कि खाली भूमि के संबंध में अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। यह निर्णय बकाया राशि, सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड, और शीर्ष अदालत में चल रहे एक अन्य संबंधित मामले की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह बकाया राशि पर जोर दिए बिना यूनिटेक की परियोजनाओं के संशोधित नक्शों को मंजूरी दे। यूनिटेक ने अपनी वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधन जुटाने हेतु खाली क्षेत्रों में नए टावर और प्लॉटेड हाउसिंग के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।

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