पहले केसीसी धारक किसानों का बीमा अनिवार्य होता था। अब किसानों की सहमति से ही बैंक किसानों का बीमा कर सकते हैं।
Short Highlights
खरीफ की फसल बीमा करवाने को किसान स्वतंत्र
बिना किसान की सहमति के नहीं होगा फसल बीमा
निश्चित अवधि में बीमा पर मिलेगा योजना का लाभ
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : खरीफ की फसल का बीमा कराए जाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला कृषि अधिकारी विकास कुमार के मुताबिक 31 जुलाई तक खरीफ की फसल का बीमा किसान करवा सकते हैं। अगर इस अवधि के बीच किसान बीमा करा लें तो उनको फसल के नुकसान का लाभ मिल सकता है।
बटाईदार किसान भी उठा सकते हैं बीमा का लाभ
बीमा योजना का लाभ बटाईदार किसान भी उठा सकते हैं। उनको केवल एक प्रमाण पत्र देना होता है। जिसमें उनके भूस्वामी द्वारा यह प्रमाणित करना होता है कि इस जमीन का संपूर्ण लाभ उन्हें न दे करके उनके बटाईदार को दिया जाए।
किसानों की सहमति से होगा बीमा
पहले केसीसी धारक किसानों का बीमा अनिवार्य होता था। अब किसानों की सहमति से ही बैंक किसानों का बीमा कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को संबंधित बैंक में लिखकर देना पड़ता है कि उनकी फसल का बीमा कर दिया जाए और बीमित फसल का प्रीमियम उनके खाते से काट लिया जाए। इसके अलावा अन्य किसानों का खाता जिस बैंक में हैं, वे फसल का बीमा कराने के लिए खतौनी की काॅपी और एक प्रार्थना पत्र में लिखकर दे सकते हैं कि उनकी फसल का बीमा कर दिया जाए। इससे किसानों की फसल का बीमा हो जाएगा।
निश्चित अवधि में बीमा होने पर मिलेगा लाभ
प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों का नुकसान होने पर बीमा फसल का लाभ मिल सकता है। खरीफ फसल धान, मक्का, मूंग, उर्द और तिल की फसल का बीमा 31 जुलाई तक करा लें। इस अवधि में जिन किसानों का बीमा हो जाएगा, उनको मुआवजा मिलेगा। 31 जुलाई के बाद फसल के नुकसान का सर्वे होगा। फसल बीमा का लाभ लेने के लिए गैर ऋणी किसानों को बचत बैंक खाता का नवीनीकरण पासबुक, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जमीन की खतौनी होनी जरूरी है। इसके अलावा फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर भी किसान बीमा संबंधी जानकारी ले सकते हैं। किसान कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपने फसल का बीमा करा सकते हैं।
फसल बीमा ना करवाने वालों को बैंक में देना होगा लिखित
बीमा कंपनी ने फसल बार प्रीमियम की दरें निर्धारित की हैं। जिन किसानों के केसीसी बने हैं उनके खाते से प्रीमियत की रकम काट ली जाएगी। केसीसी धारक ऐसे किसान जो बीमा कराने के लिए इंच्छुक नहीं हैं उनका अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई के सात दिन पहले लिखित में सूचना बैंक को देनी होगी। अन्यथा उनका प्रीमियम काट दिया जाएगा। ऐसे किसान जो केसीसी कार्ड धारक नहीं हैं। वह जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। जिससे कि उनकी फसल बीमित हो जाएगी। नुकसान की स्थिति में ऐसे किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।