गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव : चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का व्यय लेखा निरीक्षण के लिए तिथि निर्धारित

UPT | गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव 2024

Oct 30, 2024 17:01

उपरोक्त तिथियों में स्वयं अथवा उनके निर्वाचन व्यय अभिकर्ता निर्धारित तिथि/समय पर विकास भवन के रानी दुर्गावती सभागार में उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करें

Short Highlights
  • तीन चरणों में देना होगा प्रत्याशी को अपने व्यय का लेखाजोखा
  • तीसरे चरण में 10 नवंबर को देना होगा शाम पांच बजे तक हिसाब
  • निर्धारित तिथियों पर लेखा जोखा ना देने पर की जाएगी प्रभावी कार्यवाही
Ghaziabad Assembly by election : गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का व्यय लेखा के निरीक्षण के लिए तिथि निर्धारित की गई है। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी वि०स०सा०उपनि०-2024 ने जानकारी दी है।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का व्यय लेखा
उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप्र लखनऊ के निर्देशानुसार एवं विधान सभा सामान्य उपनिर्वाचन 2024 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह के अनुसलग्नक-ग 15 के अनुपालन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का व्यय लेखा, व्यय प्रेक्षक के विमर्श से निरीक्षण किया जाएगा।

तीन तिथियां निर्धारित
इसके लिए तीन तिथियां निर्धारित की गई है। जिसमें प्रथम चरण 02/11/2024, द्वितीय चरण 06/11/2024 व तृतीय चरण 10/11/2024 के अनुसार पूर्वाहन 10 बजे से अपरान्ह पांच बजे तक निरीक्षण किया जायेगा। सभी अभ्यर्थी जो विधान सभा सामान्य उपनिर्वाचन के निर्वाचन प्रत्याशी हैं।

उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करें
उपरोक्त तिथियों में स्वयं अथवा उनके निर्वाचन व्यय अभिकर्ता निर्धारित तिथि/समय पर विकास भवन के रानी दुर्गावती सभागार में उपस्थित होकर अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करें।

छाया प्रतियां तीन सेट में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा
निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु दैनिक व्यय लेखा पंजिका, नगद पंजिका, बैंक पंजिका, वाउचर, बैंक स्टेटमेन्ट की छाया प्रतियां तीन सेट में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। लेखा प्रस्तुत करने की तिथि को एक दिन पूर्व तक का लेखा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथियों में व्यय लेखा प्रस्तुत न करने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उनके जनसभा तथा वाहन की अनुमति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।
 

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