सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 : अब आरटीआई के तहत ऑनलाइन आवेदन और अपील की सुविधा,  तैयार की गई वेबसाइट

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Sep 29, 2024 15:16

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र और प्रथम अपीलों को ऑनलाइन निस्तारित करने के लिए शासन ने एक विशेष वेबसाइट, http://rtionline.up.gov.in, विकसित की है। इस पहल का उद्देश्य लोक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना और सूचना के प्रवाह को सरल बनाना है।

Short Highlights
  • इस पहल का उद्देश्य सूचना के प्रवाह को सरल बनाना है
  • अपीलों को ऑनलाइन निस्तारित करने के लिए तैयार की गई वेबसाइट
Moradabad news : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र तथा प्रथम अपीलों को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर निस्तारित करने हेतु शासन द्वारा वेबसाइट http://rtionline.up.gov.in को विकसित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2005 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अधिनियम, सूचना का अधिकार (RTI), लागू किया गया। इसके तहत, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है, बशर्ते कि वह जानकारी तथ्यों पर आधारित हो। इसका मतलब है कि नागरिक सरकारी विभागों से उनके विचार नहीं पूछ सकते। उदाहरण के लिए, आप जान सकते हैं कि आपके इलाके में विकास कार्यों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं, राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया, या स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में कितने फंड्स का उपयोग हुआ। RTI अधिनियम ने नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान किया है।

इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र और प्रथम अपीलों को ऑनलाइन निस्तारित करने के लिए शासन ने एक विशेष वेबसाइट, http://rtionline.up.gov.in, विकसित की है। मुरादाबाद के नगर मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि इस पोर्टल पर कार्य करने के लिए विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जा रहे हैं। भविष्य में नागरिक जन सूचना के लिए आवेदन और प्रथम अपील इसी वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य लोक प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना और सूचना के प्रवाह को सरल बनाना है, जिससे नागरिकों को सूचनाओं तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो सके।

लोक सूचना अधिकारियों की भूमिका
सरकार के सभी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई है।

आवेदन प्रक्रिया की जानकारी
यदि आप राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसी प्रकार, अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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