Muslim Marriage Act : असम सरकार ने खत्म किया मुस्लिम विवाह और तीन तलाक कानून, सीएम बोले कि...

UPT | हिमंत बिस्व सरमा

Feb 24, 2024 10:50

असम ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तर्ज पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को निरस्त कर...

National News : असम ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तर्ज पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को निरस्त कर दिया गया है। हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने शुक्रवार देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल इस कानून में ऐसे प्रावधान थे कि अगर दूल्हा और दुल्हन शादी की कानूनी उम्र के नहीं हुए हैं, तो भी शादी को पंजीकृत कर दिया जाता था। यह असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम होगा।

मुआवजा देगी असम सरकार
असम सरकार ने बताया कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। इसके लिए सरकार ने एलान किया है कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

बाल विवाह के खिलाफ कदम
इस फैसले को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार का विरोध किया है। जिसमें उन्होने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है बल्कि कई अन्य समुदायों में भी है। ऐसे में सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाना सही नहीं है।

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