2020 अपहरण मामला : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका स्वीकार की

UPT | धनंजय सिंह

Apr 09, 2024 10:57

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील पर ट्रायल कोर्ट से रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

Short Highlights
Prayagraj News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी द्वारा दायर एक आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया और जौनपुर में एमपी-एमएलए अदालत से मामले का रिकॉर्ड तलब किया, जिसके जरिए राजनेता को नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक के अपहरण और फिरौती के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को 22 अप्रैल तक धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह की जमानत याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह द्वारा दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार को यदि कोई आपत्ति है तो वह 22 अप्रैल 2024 तक आपत्ति दाखिल कर सकती है। 

ये था मामला
जौनपुर की सांसद-विधायक अदालत ने 6 मार्च 2024 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 2020 के अपहरण, रंगदारी और आपराधिक साजिश के मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और फिरौती से जुड़ा है। गत 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में आईपीसी की 364 (अपहरण), 386 (फिरौती), 506 (आपराधिक धमकी),120-बी (षड़यंत्र) बी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की अगली सुनवाई आगामी 24 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है।

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