इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला : सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में सजा रद्द

UPT | सांसद अफजाल अंसारी

Jul 29, 2024 16:05

गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में विशेष अदालत द्वारा दी गई चार वर्ष की सजा को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।

Prayagraj News :  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को एक महत्वपूर्ण मामले में राहत प्रदान की है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने अंसारी की अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया। उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो गया है। 

अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार
गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में विशेष अदालत द्वारा दी गई चार वर्ष की सजा को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी की अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया। इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई चार साल की सजा रद्द हो गई है। इस फैसले से अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी।

हाईकोर्ट ने पलटा फैसला
गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के लिए न्यायिक प्रक्रिया एक लंबी यात्रा रही है। कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें चार वर्ष की सजा सुनाई थी।  इस फैसले के विरुद्ध अंसारी ने सजा निरस्त करने की अपील दायर की, जबकि राज्य सरकार और मृतक कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की मांग की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

नए सिरे से हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाइकोर्ट वापस भेज दिया था। इस नए सिरे से सुनवाई में, अंसारी के वकीलों - वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने एक महत्वपूर्ण तर्क रखा। उन्होंने कहा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड से उपजे गैंगस्टर मामले की कार्रवाई अवैध है, क्योंकि अंसारी को मूल हत्याकांड में पहले ही बरी किया जा चुका है। उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। 

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