Prayagraj News : गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला कल, गैंगस्टर मामले में मिली चार साल की सजा

UPT | गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी

Jul 28, 2024 16:07

गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के मामले पर हाईकोर्ट में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। कल सोमवार को हाई कोर्ट…

Short Highlights
  • अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील की थी।
  • अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी।जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था।
Prayagraj News : गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने के मामले पर हाईकोर्ट में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी।    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित किया
इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाइकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित किया था।    केवल राजनीतिक रसूख और बढ़‌ती उम्र के आधार पर कम सजा नहीं दी जा सकती
अफजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण रण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं। जबकि, सजा बढ़ाने की अपील पर बहस करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पोसो श्रीवास्तव ने कहा था कि केवल राजनीतिक रसूख और बढ़‌ती उम्र के आधार पर कम सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ेगा और आम लोगों का मनोबल टूटेगा।

Also Read