उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन : राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की जमीन जब्त, इस वजह से हुई कार्रवाई

UPT | रघुराज प्रताप सिंह अपनी की पत्नी भानवी सिंह के साथ

Oct 12, 2024 13:43

2007 में भानवी सिंह ने इस क्षेत्र में 0.555 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी, लेकिन 16 सालों में इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें यह जमीन एक विशेष उद्देश्य से दी थी, जो अब पूरा नहीं हुआ...

Short Highlights
  • उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन
  • भानवी सिंह की करोड़ों की जमीन जब्त
  • दो साल तक जमीन का उपयोग न करने पर कार्रवाई
Pratapgarh News : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी को उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। उनकी पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन को सरकार ने जब्त कर लिया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 27 नाली जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। कैंची धाम के उपजिलाधिकारी विपिन चंद्र ने जानकारी दी कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने 2006 में जमीन खरीदी थी। उसे हाल ही में राजस्व विभाग की टीम ने जब्त करने की कार्रवाई की है।

जानें पूरा मामला
दरअसल, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के नाम नैनीताल जिले के सिल्टोना गांव में करोड़ों रुपये की भूमि है। 2006 में भानवी सिंह ने इस क्षेत्र में 0.555 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी, लेकिन 16 सालों में इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें यह जमीन एक विशेष उद्देश्य से दी थी, जो अब पूरा नहीं हुआ। इस स्थिति को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने उनकी जमीन जब्त करने का निर्णय लिया है।



इस नियम का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई
वहीं उत्तराखंड सरकार के इस फैसले ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। राजा भैया की पत्नी ने इस मामले में कमिश्नर कोर्ट और राजस्व परिषद में अपील की, लेकिन जांच में यह पाया गया कि उन्होंने भूमि खरीदने के दो साल बाद भी इसका उपयोग नहीं किया। उत्तराखंड में बाहरी लोगों को दी गई जमीन के लिए नियम है कि वह प्रायोजन दो साल के भीतर पूरा करना होता है। इस नियम के उल्लंघन के कारण, कमिश्नर कोर्ट और राजस्व परिषद ने भी उनके खिलाफ निर्णय दिया है।

सीएम धामी ने दिए निर्देश
जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कड़े भू-कानून लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा खरीदी गई जमीनों का ब्योरा भी मांगा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से इस विषय में जानकारी मांगते हुए, इसे गंभीरता से देखने का संकेत दिया है।

भूमि के दुरुपयोग पर रोक
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग अधिकतम सवा नाली जमीन ही खरीद सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके, विभिन्न नामों से भारी मात्रा में भूमि का लेन-देन हो रहा है। ऐसे मामलों में सरकारी कार्रवाई को देखते हुए, राज्य सरकार ने अब इस पर सख्ती बरतने का फैसला किया है, ताकि भूमि के दुरुपयोग को रोका जा सके।

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