पूर्व एमएलसी को कुर्की का नोटिस : कोर्ट ने हाजी इकबाल को पेश होने के लिए दिया 30 दिन का समय

UPT | Saharanpur News

Jun 30, 2024 09:29

विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे मोहित शर्मा ने हाजी इकबाल को 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह...

Short Highlights
  • कोर्ट ने धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया है
  • हाजी इकबाल को 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है
Saharanpur News : पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगरेप मामले में कोर्ट ने धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस जारी किया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट के एडीजे मोहित शर्मा ने हाजी इकबाल को 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह के अनुसार, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ महिला थाने में किशोरी से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में हाजी इकबाल फरार चल रहे हैं। 

फरार हैं हाजी इकबाल
12 अक्टूबर 2022 में अदालत से हाजी इकबाल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी है। इस मामले की जांच महिला थाना की प्रभारी बबीता तोमर द्वारा की जा रही है।  हाजी इकबाल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यही नहीं हाजी इकबाल ने कोर्ट में भी सरेंडर नहीं किया। इसके बाद विवेचक इंस्पेक्टर बबीता तोमर ने अभियुक्त के खिलाफ अदालत से धारा 82 की कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। इस मामले में इकबाल के मिर्जापुर स्थित आवास पर नोटिस भी चस्पा होगा।

कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया
गुलाब सिंह ने आगे बताया कि अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद अदालत ने इकबाल को न्यायिक प्रक्रिया के तहत 30 दिन का समय दिया है ताकि वे कोर्ट में पेश हो सकें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने अब धारा 82 की कार्रवाई जारी की है। साथ ही विवेचक को उद्घोषणा सार्वजनिक रूप से सहज दृश्य स्थान व न्यायालय के सजह दृश्य स्थान पर प्रकाशित करने का आदेश दिया है।  इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई थी। जिस पर सुनवाई हो चुकी है।

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