सहारनपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी को कड़ी सजा : 32 हजार का जुर्माना भी लगाया, 4 साल पहले घटना को दिया था अंजाम

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Sep 05, 2024 21:37

सहारनपुर की अदालत ने नाबालिग का अपहरण और बलात्कार करने के दोषी अभियुक्त फैजान को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Saharanpur News : सहारनपुर की अदालत ने नाबालिग का अपहरण और बलात्कार करने के दोषी अभियुक्त फैजान को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा एडीजे कक्ष-13 की अदालत ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाई है।

2020 का है मामला
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक ने जानकारी दी कि मामला सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी का है। घटना 31 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जब वादी ने गांव हरियाबांस निवासी फैजान पुत्र नवाब और उसके दो परिजनों पर नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया था और उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था।

नाबालिग ने भी दिया था बयान
मेडिकल परीक्षण के बाद नाबालिग ने अपने बयान में बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। इसके आधार पर पुलिस ने रेप और पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ीं और मामले की जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। 



अभियुक्त को 20 साल की सख्त सजा
मामले की सुनवाई एडीजे कक्ष-13 की अदालत में हुई, जहां साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद फैजान को नाबालिग के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया। अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सख्त सजा सुनाई और 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को एक महत्वपूर्ण जीत करार दिया है, जो न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है।

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