अटाला मंदिर-मस्जिद विवाद पर कोर्ट का अहम फैसला : मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, यह दिया आदेश...

UPT | अटाला मंदिर-मस्जिद विवाद

Oct 24, 2024 19:00

 जौनपुर के अटाला मंदिर-मस्जिद विवाद में सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मामले को सुनवाई के लायक माना है...

Jaunpur News : जौनपुर के अटाला मंदिर-मस्जिद विवाद में सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए मामले को सुनवाई के लायक माना है। इस आदेश के बाद अब ज्ञानवापी और मथुरा की तर्ज पर इस मामले में भी मुकदमा चलेगा। जौनपुर कोर्ट ने केस की सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है, जोकि 16 नवंबर है। 

यह है मामला
जौनपुर के अटाला परिसर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अटाला मस्जिद स्थल प्राचीन अटाला मंदिर का हिस्सा है, जिसे तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करते हुए इसे एक ऐतिहासिक मस्जिद मानता है और वहां धार्मिक गतिविधियों को जारी रखने का अधिकार मांगता है। हिन्दू पक्ष स्वराज वाहिनी की ओर से दाखिल याचिका में अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताया गया है। विपक्ष वक्फ बोर्ड और पीस कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था। इस मामले में वादी पक्ष के वकील राम सिंह ने बताया कि कथित अटाला मस्जिद में जिस तरह चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं, वह हिंदू मंदिरा की की वास्तुकला की तरह ही है।



मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है इसे खारिज किया जाए। लेकिन कोर्ट ने उनके तर्कों को अस्वीकार करते हुए फैसला दिया कि यह मामला सुनवाई के योग्य है और इस पर आगे की सुनवाई जारी रहेगी।

गहनता से होगी जांच
कोर्ट के इस आदेश के बाद अब यह मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि अब ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक दावों की गहन जांच होगी। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने इसे अपनी जीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है।

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