पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को तीन दशक पुराने प्राणघातक हमले के मामले में दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए परविन्द कुमार की अदालत ने सात वर्ष के...
सपा के पूर्व विधायक को 7 साल की सजा : तीन दशक पुराने मामले में पवन पांडेय पहुंचे जेल, 32 हजार रुपये का जुर्माना
Jan 07, 2025 12:29
Jan 07, 2025 12:29
क्या है मामला?
अहिरौली थाना क्षेत्र के चाचिकपुर निवासी एवं भीटी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिवंगत अनिल सिंह और उनके साथी अरविन्द कुमार सिंह पर 26 जून 1990 को जानलेवा हमला किया गया था। अनिल सिंह और अरविन्द सिंह सम्मनपुर थाना क्षेत्र के परसकटुई गांव में मजदूरों की तलाश में गए थे। जब वे चार पहिया वाहन से लौट रहे थे तब नगर के कोटवा महमदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय और सम्मनपुर के परसकटुई निवासी जगदम्बा सिंह समेत पांच लोगों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपनी जान बचाने के लिए अनिल सिंह और अरविन्द सिंह वाहन लेकर जलालपुर की ओर भागे।
अदालती कार्यवाही और सजा
इस मामले में सत्र परीक्षण के दौरान एडीजीसी (क्रिमिनल) दिलीप कुमार सिंह ने गवाहों के बयान पेश किए और दोषी के लिए कठोर सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने पूर्व विधायक के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय को प्राणघातक हमले का दोषी ठहराया। सात वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा तीन अन्य धाराओं में अलग-अलग सजा और 12 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
पहले से जेल में पूर्व विधायक
मामले के सहआरोपी जगदम्बा सिंह की सत्र परीक्षण के दौरान मौत हो गई। अन्य आरोपियों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय पहले से ही धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में पिछले एक वर्ष से जिला कारागार में बंद हैं। इस नई सजा के बाद उनकी कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं।
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