बाराबंकी जिले में एक किशोर का ब्रेनवाश कर मतांतरण कराने का मामला उजागर हुआ है। उसे आजमगढ़ से बाराबंकी लाकर रेस्टोरेंट में नौकरी दिलाई गई, जहां उसका खतना भी कराया गया। बजरंग दल के नेता ने मामले की पुष्टि की और पुलिस के साथ रेस्टोरेंट पर छापा मारा।
किशोर का ब्रेनवाश कर खतना किया : मतांतरण मामले में तीन गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के बहाने आजमगढ़ से बाराबंकी लाए
Dec 06, 2024 15:05
Dec 06, 2024 15:05
ऐसे सामने आया मामला
बजरंग दल के जिला संयोजक विनय सिंह राजपूत को जानकारी मिली थी कि कोतवाली नगर क्षेत्र के नबीगंज में स्थित एक रेस्टोरेंट, अफीफा रेस्टोरेंट में एक 14 वर्षीय हिंदू किशोर काम कर रहा है, जिसे मतांतरण के लिए मजबूर किया गया है। मामले की पुष्टि के लिए वे तीन दिन पहले अपने दो साथियों के साथ ग्राहक बनकर रेस्टोरेंट पहुंचे। किशोर से बातचीत में यह खुलासा हुआ कि रेस्टोरेंट संचालक ने उसका खतना करवा दिया है। इसके बाद गुरुवार को बजरंग दल के जिला संयोजक विनय सिंह राजपूत और विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष बृजेश वैश्य ने पुलिस और श्रम विभाग की टीम के साथ रेस्टोरेंट पर छापा मारा। किशोर को रेस्टोरेंट से निकाला गया और उसे पुलिस की कस्टडी में सौंपा गया।
किशोर का बयान
पुलिस पूछताछ में किशोर ने बताया कि वह आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पिता ने उसकी मां को छोड़कर एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली थी। बाद में पिता की हत्या हो गई और सौतेली मां ने उसकी संपत्ति हड़पकर उसे घर से भगा दिया।
घूमते हुए किशोर को रियासत और मुशीद नामक दो व्यक्ति मिले, जो कबाड़ का काम करते हैं। उन्होंने किशोर को अपने साथ कई साल तक रखा और बाद में बाराबंकी के देवा क्षेत्र स्थित अपने घर ले आए। कुछ समय बाद, रियासत और मुशीद ने उसे नबीगंज स्थित अफीफा रेस्टोरेंट में आठ हजार रुपये मासिक वेतन पर काम पर रखवा दिया। किशोर पिछले चार महीने से वहां काम कर रहा था।
पुलिस की कार्रवाई
बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि किशोर का ब्रेनवाश करके उसका खतना और मतांतरण कराने का मामला सामने आया है। बजरंग दल के जिला संयोजक विनय सिंह राजपूत की तहरीर पर पुलिस ने रियासत, मुशीद और रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले में धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, एससी/एसटी अधिनियम, और अन्य धाराओं के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
श्रम विभाग की कार्रवाई
श्रम आयुक्त मयंक सिंह ने बताया कि मामले में बालश्रम के तहत भी कार्रवाई की गई है। किशोर को कम उम्र में रेस्टोरेंट में काम कराने के आरोप में रेस्टोरेंट संचालक पर बालश्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रम विभाग ने किशोर को संरक्षण में ले लिया है और उसकी आगे की काउंसलिंग और पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है।
धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही
पुलिस के मुताबिक, धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कानून के तहत जबरन या धोखाधड़ी से किसी का मतांतरण कराना अपराध है। साथ ही, एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं का भी उपयोग किया गया है क्योंकि किशोर एक कमजोर पृष्ठभूमि से आता है।
स्थानीय लोगों में आक्रोश
इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है और इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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