पत्नी को रिश्तेदारी में जाने से रोका तो पत्नी ने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी...
Ayodhya News : पति को जलाकर मारने के मामले में पत्नी और साली को उम्रकैद, बेटियों पर टूटा संकट का पहाड़
Dec 06, 2024 21:15
Dec 06, 2024 21:15
Ayodhya News : पत्नी को रिश्तेदारी में जाने से रोकने पर उसने पति पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने इस मामले में मृतक की पत्नी और साली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
दोनों से हुईं दो बेटियों के सामने टूटा मुसीबत का पहाड़
अपर जिला जज वंदना सिंह की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए मृतक पवन पांडेय की पत्नी प्रतिमा उर्फ संध्या और उसकी बहन शिवानी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय और रोहित पांडेय ने बताया कि पवन पांडेय, जो हनुमानगढ़ी चौराहा, थाना कोतवाली अयोध्या के निवासी थे, का विवाह 30 जून 2005 को श्रावस्ती की प्रतिमा से हुआ था। उनके दो बेटियां, वैष्णवी और नैना, भी हैं। पिता की हत्या और मां व मौसी को कठोर सजा मिलने से बेटियों पर नया संकट खड़ा हो गया है।
पत्नी की मौसी के अक्सर बुलाने पर लखनऊ जाने से खफा था पति
पवन पांडेय की पत्नी की मौसी राज शर्मा, जो लखनऊ में रहती थीं, अक्सर प्रतिमा को बुलाया करती थीं, जिससे पवन नाराज रहता था। 24 नवंबर 2018 को अयोध्या लौटने पर पवन ने पत्नी से चाय मांगी। चाय पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। लेकिन 3 दिसंबर 2018 की रात प्रतिमा और उसकी बहन शिवानी ने पवन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।
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