बलिया जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां अब लोगों की भीड़ नजर नहीं आएगी और ना ही कोई धरना प्रदर्शन किया जा सकता हैं। जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने विभिन्न परीक्षाओं तथा पर्वों के मद्देनजर 31 मार्च तक बलिया में धारा 144 लागू करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
Ballia News : परीक्षा और पर्वों के मद्देनजर जनपद में लागू हुई धारा-144, जान लीजिए क्या है खास...
Feb 12, 2024 13:41
Feb 12, 2024 13:41
- जुलूस, धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम से पहले लेनी होगी अनुमित
जिले में जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध
जिले में धारा-144 लागू होने पर कोई जुलूस तथा धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। अब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या चार से अधिक व्यक्ति एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। निर्देशों में यह भी कहा गया कि परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ व अन्य संचार संबंधित उपकरण एवं आईटी उपकरण ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
जान लें धारा-144 के प्रावधान
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की जाती है। यदि प्रशासन को लगता है कि किसी गांव, शहर, जिले या किसी भी स्थान पर शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उस जगह पर धारा-144 लागू कर दी जाती है। धारा-144 लगाने के लिए डीएम एक नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी होने के बाद ये आदेश लागू हो जाता है, कि अब उस जगह 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ना ही, वहां किसी सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया जा सकता है। जहां भी धारा-144 लागू की जाती है, वहां हथियार ले जाना निषेद्ध होता है। इस स्थिति में केवल डीएम का आदेश मान्य होता है। धारा-144 वाले क्षेत्र में सारे कानूनी अधिकार जिलाधिकारी यानी डीएम के हाथ में होते हैं।
उल्लंघन करने पर सजा
जब जिले में धारा-144 लागू होती है तो इसके सभी अधिकार डीएम के हाथ में होते हैं। धारा-144 के उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे-सीधे एक्शन लेती है। उल्लंघन करने वालों को धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें जमानत मिल जाती है। इसके अनुसार, आरोपी को तीन साल की सजा या फिर सजा और जुर्माना, दोनों हो सकते हैं।
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