Ballia News : बलिया में 53 दिनों तक धारा-144 लागू, परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए आदेश

बलिया में 53 दिनों तक धारा-144 लागू, परीक्षाओं को लेकर जारी किए गए आदेश
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Jun 08, 2024 18:08

जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से संबद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा, बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा…

Jun 08, 2024 18:08

Ballia News : जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि जनपद में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से संबद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा, बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड- 2024 के साथ ही बकरीद तथा मोहर्रम त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की आशंका है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था तथा जनजीवन को सामान्य बनाए रखने, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी
बता दें कि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस का तामील किया जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
अतः मैं रवीन्द्र कुमार जिला मजिस्ट्रेट बलिया शांति भंग की संभावना से पूर्णतः संतुष्ट होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत 08 जून से 31 जुलाई 2024 तक की अवधि के लिए निम्न आदेश पारित करता हूं। जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही कोई जुलूस निकालेंगे, न ही कोई धरना- प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएंगे जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डंडे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेंगे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा
छापेगा और न बंटवाएगा। जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

कोई भी सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं
करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी 
प्रकार का पुतला जलायेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।
कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य / कार्यकम नहीं करेगा। न ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा।। कभी भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट बजाएगा। जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।
 
परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 500 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन पूर्णतया प्रतिबन्धित
प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा परिषद से सम्बद्ध तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा/ बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड- 2024 के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार
सम्बन्धी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 500 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का काम संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
परीक्षा केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल पर नहीं जाएगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा।
इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बंधित थाना क्षेत्रों में डुग्गी पिटवाकर तथा लाउडस्पीकर से कराया जाए। आदेश की प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। यह आदेश 08 जून 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

Also Read

एक दिन की डीएम बनीं सृष्टि सिंह, सुनीं लोगों की समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश 

5 Oct 2024 08:44 PM

मऊ Mau News : एक दिन की डीएम बनीं सृष्टि सिंह, सुनीं लोगों की समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश 

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत डीएवी इंटर कॉलेज की छात्रा सृष्टि सिंह को एक दिन के लिए जिलाधिकारी नियुक्त किया। और पढ़ें