बरेली नगर निगम ने शहर में होर्डिंग्स, यूनिपोल और विज्ञापन लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। टेंडर देने में पारदर्शिता का अभाव रहा, और कुछ खास कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमानी शर्तें लगाई गईं।
बरेली नगर निगम में विज्ञापन टेंडर घोटाला : पीएमओ पहुंचा काला चिट्ठा, जानें पूरा मामला..
Dec 10, 2024 01:41
Dec 10, 2024 01:41
जानें विज्ञापन टेंडर घोटाला
बरेली नगर निगम ने शहर में होर्डिंग्स, यूनिपोल और विज्ञापन लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। टेंडर देने में पारदर्शिता का अभाव रहा, और कुछ खास कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमानी शर्तें लगाई गईं। पीएमओ को भेजी शिकायत में कहा गया है कि शहर में विज्ञापन के लिए नगर निगम ने मैसर्स एडटैक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 2022 में ठेका दिया। नगर निगम ने मैसर्स एडटैक प्रिंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 4.11 करोड़ का ठेका 100 रुपये के स्टांप पर कर दिया। फर्म टेंडर की अवधि 31 मई 2024 को समाप्त हो गई, लेकिन सांठगांठ कर नगर निगम ने फर्म का नवीनीकरण कर दिया, जबकि नियमानुसार पहले टेंडर निकालना था, जो नहीं किया।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि टेंडर की शर्तें इतनी जटिल और मनमाने ढंग से बनाई गईं कि कई योग्य कंपनियां इस प्रक्रिया से बाहर हो गईं।
उच्च न्यायालय ने किया रद्द
नगर निगम के हरीश कुमार का कहना है कि 22 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नगर निगम में प्रचलित विज्ञापन उपविधि 2020 (बायलॉज) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने विज्ञापन टेंडर 2022-23 को भी निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने नगर निगम, बरेली द्वारा निर्धारित अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपविधि 2020 अधिसूचित किए जाने के मामले में कहा था कि जब किसी कानून में किसी कार्य को करने का एक विशेष तरीका बताया जाता है, तो उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।इसके अलावा तय शुल्क से कम दरों पर टेंडर आवंटित किए गए। इसमें सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस घोटाले की शिकायत पीएमओ में की गई है।
नगर निगम के कई पूर्व अफसरों पर लटकी कार्रवाई की तलबार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी तत्कालीन नगर आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग कर विज्ञापन टेंडर 2022-23, जिसकी अवधि 31 मई 2024 को समाप्त हो गई थी। इसको पुन: टेंडर आमंत्रित न करके विज्ञापन टेंडर 2022-23 को अगले दो वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया। नगर निगम बरेली के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके विज्ञापन टेंडर को निरस्त करके अवैध रूप से चलवा रहे हैं।अधिकारियों ने शासन को भी गलत आख्या भेज दी। इस प्रकरण में शामिल पूर्व नगर आयुक्त, पूर्व अपर नगर आयुक्त व वरिष्ठ प्रभारी विज्ञापन एवं पूर्व सहायक नगर आयुक्त और प्रभारी विज्ञापन हैं। मगर, तत्कालीन नगर निगम के अफसरों ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिम्मेदार अधिकारियों को बचा दिया है। मगर, अब शिकायत में टेंडर प्रक्रिया में सभी गड़बड़ियों के सभी सबूत और दस्तावेज पेश किए गए।
Also Read
12 Dec 2024 01:59 AM
भरतौल को बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में देश में द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। यूपी से सिर्फ भरतौल ग्राम पंचायत को ही बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में चुना गया। बुधवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह हुआ। और पढ़ें