बरेली के बहेड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला शाहगढ़ में एक महिला ने अपने पति, और जेठ (पति के भाई) को उम्र कैद (आजीवन कारावास) की सजा दिलवाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों पर 10- 10 हजार रुपए का जुर्माना (अर्थदंड) भी लगाया है। अर्थ दंड अदा न करने पर आरोपी जेठ को एक वर्ष, और पति को 6 माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया जाएगा। आरोपियों ने वादिनी की पुत्री यानी अपनी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक की मां ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
ऑनर किलिंग पर सख्त सजा : बेटी की मुहब्बत से खफा पिता-ताऊ ने गला दबाकर मार डाला, मृतका की मां ने पति और जेठ को कराई उम्रकैद
Apr 03, 2024 23:53
Apr 03, 2024 23:53
बेटी की गला दबाकर की हत्या
मृतका की मां तबस्सुम ने 28 मई, 2022 को बहेड़ी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि पुत्री तरन्नुम (18 वर्ष) का पड़ोस के साहिब से निकाह करना चाहती थी। उनमें प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके चलते याकूब उर्फ अन्ने के पुत्र साहिब के साथ तरन्नुम घर से चली गई थी। कुछ दिन गायब रहने के बाद घर लौट आई। मगर, मामला दो बिरादरियों का था। इसलिए पति नफीस, और जेठ आजाद ने बेटी के निकाह से इंकार कर दिया। मगर, तरन्नुम निकाह के जिद पर अड़ी थी। उसको काफी समझाया। इसके बाद कमरे में सुला दिया। उसको रात में दो-तीन बजे के करीब नफीस और आजाद हुसैन ने कमरे में जाकर जगाया। मगर, वह नहीं मानी। जिसके चलते उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। वह छटपटा रही थी, तो मेरे पति ने उसके हाथ पकड़ लिए। उनका कहना है कि मैंने अपने पति, और जेठ से काफी मन किया। मगर, वह नहीं मानें। उन्होंने गला दबाकर हत्या कर दी।
सात गवाह किए पेश
इस मामले में कोर्ट में सात गवाह पेश किए गए। बुधवार को अपराध संख्या 420/ 2022 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव ने धारा 302, और धारा 34 के अपराध में आरोपी आजाद हुसैन को आजीवन कारावास, और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड अदा न करने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास की सजावट होगी। इसके अलावा आरोपी नफीस को धारा 302, और धारा 34 में आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त करवास से दंडित किया गया है। इस मामले में एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने पीड़ित का मजबूत पक्ष रखा।
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