Bareilly News : दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, नायब तहसीलदार और सीओ समेत पांच को गिरफ्तार कर हाजिर करें

दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, नायब तहसीलदार और सीओ समेत पांच को गिरफ्तार कर हाजिर करें
फ़ाइल फोटो | जनपद न्यायालय

Jan 03, 2025 17:43

बरेली देहात के नवाबगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए दहेज हत्या के मामले में गवाहों को समन जारी न करने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सख्ती दिखाई है ।कोर्ट ने कोतवाली नवाबगंज के इंस्पेक्टर से जवाब तलब करने का आदेश दिया है।

Jan 03, 2025 17:43

Bareilly News : यूपी के बरेली देहात के नवाबगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में गवाहों के सम्मन जारी न करने को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने कोतवाली नवाबगंज के इंस्पेक्टर का जवाब तलब करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दहेज हत्या के मामले की जांच में लापरवाही बरतने की बात कही। जिसके चलते सीओ हर्ष मोदी, नायब तहसीलदार सतवीर सिंह समेत तीन अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। मगर, इस आदेश से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया हैमन

एक गवाह के हुए बयान, लेकिन बाकी को नहीं भेजा सम्मन 
बरेली देहात की नवाबगंज कोतवाली में कुछ समय पहले साबिर समेत अन्य के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बताया जाता है कि इस दहेज हत्या के मामले की जांच सीओ हर्ष मोदी ने की थी। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। इस मामले में गुरुवार को गवाह सरफराज के बयान दर्ज हुए। मगर, कोर्ट ने पाया कि अन्य गवाहों के सम्मन अब तक जारी नहीं किए गए हैं। जिसके चलते अदालत ने अफसरों को लापरवाह मानकर गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। 

नवाबगंज कोतवाली के पैरोकार ने बताया कि जारी नहीं किए सम्मन 
नवाबगंज कोतवाली के पैरोकार ने अदालत को बताया कि गवाहों के सम्मन जारी नहीं किए गए थे। इस पर अदालत ने कहा कि इंस्पेक्टर और पैरोकार न्यायिक प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अदालत ने आदेश में यह भी लिखा कि इस देरी से अभियुक्तों को गवाहों को प्रभावित करने का मौका मिल सकता है, जो न्याय के लिए हानिकारक है। जिसके चलते अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया।

अदालत में अगली तारीख 6 जनवरी
दहेज हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर अदालत सख्त है। अदालत ने गवाहों में शामिल नायब तहसीलदार सतवीर सिंह, डॉ. प्रवीन यादव, डॉ. शत्रुंजय वर्मा, हेड मोहर्रिर शिवम वर्मा, और विवेचक सीओ हर्ष मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी 2025 निर्धारित की है। मगर, अदालत के इस आदेश से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है।

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