विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए न्यायालय प्रमोद कुमार गिरि ने आदेश में जिक्र किया है कि आरोपी पर नौतनवां महराजगंज, कोतवाली गोरखपुर सहित विभिन्न थानों में 36 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से गैर जमानती वारंट जारी है।
बस्ती अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि को नहीं मिली जमानत : अदालत ने कहा- इसे छोड़ा गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा
Jul 13, 2024 00:16
Jul 13, 2024 00:16
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए न्यायालय प्रमोद कुमार गिरि ने आदेश में जिक्र किया है कि आरोपी पर नौतनवां महराजगंज, कोतवाली गोरखपुर सहित विभिन्न थानों में 36 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त के कोर्ट में हाजिर न होने की वजह से गैर जमानती वारंट जारी है। इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसे में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसे में प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। बता दें कि गैंगस्टर व अपहरण केस में अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबोधित तीन पन्ने के नोटरी शपथ पत्र के साथ जमानत की अर्जी दी गई थी।
इसमें कहा गया था कि केस के वादी की मौत हो चुकी है। पीड़ित राहुल मद्धेशिया की तरफ से 21 जून को न्यायालय में स्वयं हाजिर होकर सुलहनामा दाखिल किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उसके अपहरण में अमरमणि त्रिपाठी की भूमिका नहीं है। अमरमणि को जानता-पहचानता नहीं हूं और न कभी मिला हूं। शपथ पत्र में कहा गया था कि जो आपराधिक इतिहास पुलिस दिखा रही है, उनमें से अधिकतर केस समाप्त हो चुके हैं। गैंगस्टर और अपहरण समेत अन्य केस में गैर जमानती वारंट जारी है। इसलिए पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए। मगर, याचिका खारिज कर दी गई।
क्या है पूरा मामला
6 दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से किडनैप हुआ बच्चा राहुल मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि का था। अमरमणि के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है।
3 नवंबर 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बस्ती कोतवाली पुलिस को सीआरपीसी-82 की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 16 नवंबर की सुनवाई में पुलिस ने सीआरपीसी-82 की कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया, लेकिन न्यायाधीश ने खारिज करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के विरुद्ध कार्य में शिथिलता और लापरवाही का प्रकीर्णवाद दर्ज कर दो दिसंबर को तलब किया था।
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