परसपुर जिला पंचायत उपचुनाव : चुनावी आचार संहिता उल्लंघन पर प्रधानाध्यापक निलंबित

चुनावी आचार संहिता उल्लंघन पर प्रधानाध्यापक निलंबित
UPT | गोंडा परसपुर प्रधानाध्यापक

Aug 03, 2024 10:18

गोंडा जिले में आगामी 6 अगस्त को होने वाले परसपुर चतुर्थ जिला पंचायत क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिक विद्यालय धमरैया के प्रधानाध्यापक विजय मिश्रा...

Aug 03, 2024 10:18

Gonda News : गोंडा जिले में आगामी 6 अगस्त को होने वाले परसपुर चतुर्थ जिला पंचायत क्षेत्र के उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिक विद्यालय धमरैया के प्रधानाध्यापक विजय मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है।

रेनू देवी ने लगाया आरोप
जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रेनू देवी ने गोंडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि विजय मिश्रा ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है। रेनू देवी ने अपने शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया कि विजय मिश्रा ने जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ओमप्रकाश मिश्रा के प्रचार में भाग लिया। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों को बीएसए के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

जांच में पाए गए दोषी विजय मिश्रा
बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने परसपुर खंड शिक्षा अधिकारी से इस मामले की जांच कराई। जांच में विजय मिश्रा दोषी पाए गए। इसके परिणामस्वरूप, विजय मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है और प्राथमिक विद्यालय धमरैया से उनका संबंध भी समाप्त कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गीतांजलि को मामले की पूरी जांच सौंपी गई है और 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने इस मामले में बताया कि उन्हें एक शिकायत पत्र और साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिसमें विजय मिश्रा पर आरोप लगाया गया था कि वे ओमप्रकाश मिश्रा के चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। जांच के दौरान यह साबित हुआ कि विजय मिश्रा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन्हें उसी विद्यालय से अटैच कर दिया गया है, जहां वे पहले कार्यरत थे।

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निलंबन की प्रक्रिया और आगामी कार्रवाई
विजय मिश्रा को निलंबित करने के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय गीतांजलि को इस मामले की विस्तृत जांच सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन के दौरान विजय मिश्रा का वेतन और अन्य लाभ स्थगित रहेंगे।

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