जिले में रंगदारी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर किया है। आरोपी ने लाखों रुपए की रंगदारी एक युवक से मांगी थी। रंगदारी मांगने को लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट...
Gonda News : रंगदारी वसूलने वाले घर में पुलिस ने नोटिस किया था चस्पा, कोर्ट में किया सरेंडर
Jun 15, 2024 02:14
Jun 15, 2024 02:14
भोले-भाले लोगों को डरा-धमकाकर वसूलता था रंगदारी
जानकारी के मुताबिक, थाना खोडारे के गांव कोल्हईगरीब मौजा रघुनन्दनपुर निवासी मोहम्मद इरफान पुत्र उमर के आतंक से क्षेत्र के लोग काफी परेशान थे। वह भोले-भाले लोगों को डरा-धमकाकर अपना रौब दिखाकर रंगदारी वसूलता था। आतंक और ऊंची पहुंच के चलते क्षेत्र के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझते थे। अभी कुछ महीने पहले थाना खोडारे में धारा- 386,120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा की अदालत में किया सरेंडर
मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी की डर से फरार चल रहा था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर कोर्ट में सरेंडर के लिए निर्देश दिया था। कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को बीते दिनों खोडारे पुलिस ने आरोपी के घर पर चस्पा कर डुग्गी मुनादी करायी थी और न्यायालय में आत्म समर्पण करने की बात कही थी। इसके बाद भी आरोपी न तो सरेंडर किया न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई। हालांकि आरोपी मोहम्मद इरफान ने शुक्रवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा की अदालत में सरेंडर कर दिया है।
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