Shravasti News : फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले पांच शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली का आदेश जारी

फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले पांच शिक्षक बर्खास्त, वेतन वसूली का आदेश जारी
UPT | फर्जी दस्तावेजों से विद्यालयों में नौकरी से बर्खास्त

Jun 28, 2024 14:05

श्रावस्ती में कई स्कूलों में पांच शिक्षकों को फर्जी दस्तावेजों के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें चार प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही थी। उन्हें कई बार अपना पक्ष प्रस्तुत करने ...

Jun 28, 2024 14:05

Shravasti News : जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें चार प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक शामिल हैं। सभी शिक्षकों को अब तक दिया गया वेतन वसूला जाएगा। बगही में तैनात प्रधानाध्यापक अरुण कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी मार्कशीट और दस्तावेजों के साथ नौकरी की थी। उनके अभिलेखों की जांच के बाद मंगलवार को इनके विरुद्ध एफआईआर कराने के साथ उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेज के आरोप
गिलौला विकास क्षेत्र में कई प्राथमिक विद्यालयों के प्रमुख शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेज के आरोप लगाए गए थे। इनमें पिपरी के प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधान शिक्षिका रीता देवी, असई पुरवा के प्राथमिक विद्यालय में सुभाष चंद्र, परेवपुर के प्राथमिक विद्यालय में चंद्रप्रभा त्रिपाठी और हरदत्त नगर गिरंट के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक रामनवल शामिल थे। इनकी जांच के बाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार को सभी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। साथ ही, सभी के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आदेश दिया गया है, और उनसे लिए गए वेतन और अन्य मदों की रिकवरी की जाएगी।

अन्य शिक्षक भी संदेह
आरोप लगने के बाद, सभी प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक विद्यालय से फरार हो गए थे। इस बीच, प्राथमिक विद्यालय बगही में तैनात प्रधान शिक्षक अनूप कुमार ने उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश के बाद कभी-कभार विद्यालय आते रहते थे। कुछ अन्य शिक्षक भी संदेह हैं, और उनके खिलाफ जांच की जा रही है।

विभागीय जांच शुरू
बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह कहती है कि इन शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही थी। उन्हें कई बार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन वे कार्यालय में अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। इसलिए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। उनके खिलाफ एफआईआर कराने का भी आदेश दिया गया है और साथ ही उनसे वेतन और अन्य भुगतानों की वसूली की जाएगी।

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