Gorakhpur News : व्यापारी अपहरण मामले में 23 साल बाद नया मोड़, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की कोई भूमिका नहीं

व्यापारी अपहरण मामले में 23 साल बाद नया मोड़, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की कोई भूमिका नहीं
UPT | पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी

Jun 22, 2024 17:57

कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित ने अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को निर्दोश बताया है। वहीं अब इस मामले में पीड़ित द्वारा अपने बयान से बदलने से इस केस में नया मोड़ आ गया है...

Jun 22, 2024 17:57

Short Highlights
  • अपहरण मामले में 23 साल बाद नया मोड़
  • पीड़ित ने बदले बयान
Gorakhpur News : बस्‍ती अपहरण कांड के 23 साल पुराने मामले में नया मोड़ आया है। कई सालों बाद पीड़ित ने अपहरण मामले में बयान दिया कि इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़ित ने बताया कि अमरमणि को मैं नहीं जानता हूं। कोर्ट को मिले गुमनाम पत्र में अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर और लखनऊ की संपत्तियों का जिक्र किया गया। अगवा किए गए राहुल ने ही शुक्रवार को कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके अपहरण में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं रही है। वह इस मामले में सुलहनामा दाखिल करना चाहता है। 

यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला 6 दिसंबर 2001 का है। जब व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। उसे अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से पुलिस ने बरामद किया था। कोतवाली थाने में अमरमणि समेत नौ लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। वहीं अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे। कोर्ट में पेश न होने के कारण कोर्ट ने अमरमणि के संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। 

पीड़ित ने बदले बयान
बस्ती पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी के गोरखपुर के हुमायूंपुर मुहल्ले में स्थित मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें उन्हें 6 जुलाई तक अपनी संपत्तियों की जांच करने के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। लेकिन अमरमणि ने अभी तक कोर्ट में पेश न हो सके। वहीं अब इस मामले में पीड़ित द्वारा अपने बयान से बदलने से इस केस में नया मोड़ आ गया है। लेकिन कोर्ट ने अमरमणि की संपत्तियों को दुबारा जांच कर 6 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए गए हैं।

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