मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एके वैश्य ने बताया कि नगरीय क्षेत्र के कुत्ता पालकों को नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्र के कुत्ता पालकों को ग्राम पंचायत में अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
23 प्रजाति के कुत्तों पर केंद्र सरकार ने लगाया है प्रतिबंध : अगर आप ने पाल लिया है तो जल्दी से करें ये काम, वर्ना हो जाएंगे परेशान
Mar 27, 2024 23:06
Mar 27, 2024 23:06
- प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्तों का बधिकरण करेगा पशुपालन विभाग
- कुत्ता पालकों को स्थानीय निकाय में कुत्ते का कराना होगा रजिस्ट्रेशन
कुत्ता पालकों को स्थानीय निकाय में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एके वैश्य ने बताया कि नगरीय क्षेत्र के कुत्ता पालकों को नगर निकाय व ग्रामीण क्षेत्र के कुत्ता पालकों को ग्राम पंचायत में अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चाहें वह किसी भी प्रजाति के हों। प्रतिबंधित प्रजाति के कुत्तों का संबंधित निकाय पशुपालन विभाग के सहयोग से बधियाकरण कराएगी। ताकि यह प्रजातियां अपने देश से पूरी तरह विलुप्त हो जाएं और भविष्य में इनसे किसी प्रकार का किसी को खतरा न हो।
इन प्रजाति के कुत्तों पर लगा है प्रतिबंध
पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोअरवेल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचाका), कोकेशियान शेफर्ड डॉग (ओवचाकी), दक्षिण रूसी शेफर्ड कुत्ता (ओवचाकी), टॉर्नजैक, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा, अंकिता, मास्टिफ्स (बोरबुल्स), रॉटवीलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैंक, पुल्फ कुत्ते, कैनारियो, केन कोरो, अकवाश, मॉस्को गार्ड या वह कुत्ता जिसे आमतौर पर एक बैन डॉग (या बैंडोग) जाना जाता है।
ये है प्रतिबंध लगाने का कारण
जिन 23 प्रजाति के कुत्तों को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया है वह बेहद खुंखार होते हैं। मौका पाते ही बच्चों को निवाला बना लेते हैं। इनके हमलों से बड़े लोगों की भी जान चली जाती है। यह हादसे तब होते हैं जब लोग इन कुत्तों को रात के समय बाउंड्रीवाल में खुला छोड़ देते हैं। कभी-कभार ये कुत्ते बाउंड्री लांघकर बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में जो मिलता है उस पर हमला बोल देते हैं। मॉर्निंग वॉक पर ले जाने के दौरान भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं।
कुत्ते की जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एके वैश्य ने बताया कि जो लोग अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन स्थानीय निकाय में नहीं कराएंगे या इसकी सूचना छुपाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। कुत्ते से संबंधित किसी प्रकार की घटना होने पर कुत्ता पालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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