Gorakhpur News : नगर निगम आयुक्त ने संपत्तिकर के बड़े बकायादारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, सीज होंगे खाते

नगर निगम आयुक्त ने संपत्तिकर के बड़े बकायादारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, सीज होंगे खाते
UPT | नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल

Nov 15, 2024 12:27

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी कर दाताओं को संपत्ति कर के बिल प्रेषित किए जा चुके हैं और 30 सितंबर 2024 तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद कई बकायेदारों द्वारा लगातार संपर्क, बिल प्रेषण और शिविर आयोजन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है।

Nov 15, 2024 12:27

Short Highlights
  • पहली सूची में 2516 बकायेदारों को चिन्हित किया
  • बकायेदारों के संपत्ति और बैंक खाते सीज होंगे
Gorakhpur News : नगर निगम गोरखपुर द्वारा संपत्ति कर के बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के आदेशानुसार, अपर नगर आयुक्त और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिदिन कार्रवाई की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त जोनल अधिकारियों को बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सभी बकायेदारों को 15 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस प्राप्त कराने का आदेश भी दिया गया है। सभी जोनल कार्यालयों में पत्रावली तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।


नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी कर दाताओं को संपत्ति कर के बिल प्रेषित किए जा चुके हैं और 30 सितंबर 2024 तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद कई बकायेदारों द्वारा लगातार संपर्क, बिल प्रेषण और शिविर आयोजन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है, जिससे नगर निगम की नागरिक हेतु अनिवार्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

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पहली सूची में 2516 बकायेदार चिन्हित
नगर आयुक्त के आदेशानुसार, समस्त जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक जोन के बकायेदारों की सूची तैयार करें । पहली सूची में 2516 बकायेदारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें राजकीय संपत्तियां भी शामिल हैं। समस्त जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सूची का परीक्षण कर लें और यदि किसी ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है फिर भी किसी कारणवश बकायेदारों की सूची में उनका नाम आ गया है तो उक्त के अनुसार सूची को अपडेट करें। शेष बकायेदारों को एक सप्ताह के अंदर मांग की नोटिस जारी की जाए। राजकीय संपत्तियों के लिए अलग पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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